बैंक खाते, क्रैडिट कार्ड धोखाधड़ी की 3 कार्य दिवस में करें शिकायतः रिजर्व बैंक

Edited By Supreet Kaur,Updated: 05 Jun, 2018 08:39 AM

bank account credit card fraud should be done within 3 business days

रिजर्व बैंक ने डिजीटल माध्यम से लेन-देन बढ़ने के साथ ही ग्राहकों को इसमें होने वाली धोखाधड़ी के प्रति सतर्क किया है। केन्द्रीय बैंक ने कहा है कि डैबिट, क्रैडिट कार्ड धोखाधड़ी होने पर ग्राहक को घबराए बिना 3 कार्य दिवस के भीतर उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए,...

नई दिल्लीः रिजर्व बैंक ने डिजीटल माध्यम से लेन-देन बढ़ने के साथ ही ग्राहकों को इसमें होने वाली धोखाधड़ी के प्रति सतर्क किया है। केन्द्रीय बैंक ने कहा है कि डैबिट, क्रैडिट कार्ड धोखाधड़ी होने पर ग्राहक को घबराए बिना 3 कार्य दिवस के भीतर उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, उसके बाद पूरी जवाबदेही बैंक की होगी। सरकार की ओर से डिजीटल माध्यम से लेन-देन पर जोर देने के साथ ही इस माध्यम से भुगतान का चलन बढ़ रहा है। इसके साथ ही इससे जुड़ी गड़बड़ियां भी बढ़ रही हैं।

केंद्रीय बैंक ने देशभर में ‘वित्तीय साक्षरता सप्ताह’ की शुरूआत की है। इसमें बताया गया है कि ग्राहकों को ए.टी.एम. से असफल लेन-देन, ग्राहक की जानकारी के बिना बैंक खाते में शुल्क लगना आदि के बारे में ग्राहक अपनी शाखा में शिकायत कर सकते हैं। एक माह के अंदर समाधान नहीं होता है तो बैंकिंग लोकपाल के समक्ष शिकायत कर सकते हैं। 8 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बैंक ग्राहकों के बीच वित्तीय उत्पादों और सेवाओं, अच्छी वित्तीय गतिविधियों तथा डिजीटल माध्यम के उपयोग के बारे में जागरूकता लाने पर जोर दिया गया। केंद्रीय बैंक के अनुसार अगर ग्राहक किसी तीसरे पक्ष द्वारा डिजीटल तरीके से लेन-देन में गड़बड़ी के बारे में 3 कार्यदिवस के भीतर अपनी बैंक शाखा में शिकायत कर देता है तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तब पूरी जवाबदेही बैंक की होगी।      

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