मात्र 1 रुपए के लोन डिफाल्ट के चक्कर में बैंक ने नहीं लौटाया 3.50 लाख रुपए का सोना

Edited By jyoti choudhary,Updated: 03 Jul, 2018 04:18 PM

bank refuses to return customer s gold

बैंक में लोन वापिस करने को लेकर एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। चेन्नई के एक कोऑपरेटिव बैंक में एक शख्स ने मात्र एक रुपए के लोन जमा न करने पर 138 ग्राम का सोना देने से इंकार कर दिया है।

बिजनेस डेस्कः बैंक में लोन वापिस करने को लेकर एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। चेन्नई के एक कोऑपरेटिव बैंक में एक शख्स ने मात्र एक रुपए के लोन जमा न करने पर 138 ग्राम का सोना देने से इंकार कर दिया है। इस शख्स ने लोन लेने के बदले में बैंक के पास सोना गिरवी रखा था। इस सोने की कीमत 3.50 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। बैंक के इस व्यवहार के बाद व्यक्ति को मद्रास हाई कोर्ट तक पहुंचना पड़ा।

अपनी तरफ से दायर याचिका में कांचीपुरम सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पल्लवरम शाखा में खाता धारक सी कुमार ने कहा है कि वो पिछले 5 साल से अपना सोना वापिस लेने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। 

क्या है पूरा मामला
शुक्रवार को इस याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायधीश टी राजा ने याचिकाकर्ता की बात को सुना और सरकारी वकील को 2 सप्ताह के अंदर जरूरी कार्रवाई करने को कहा। सी कुमार ने 6 अप्रैल 2010 को 138 ग्राम सोना गिरवी रखा और 1.23 लाख रुपए का लोन लिया। इस दौरान उन्होंने दो और लोन लिए थे जिसकी कुल राशि 1.65 लाख रुपए थी। 28 मार्च 2011 को उन्होंने पहले लोन को ब्याज सहित बैंक का कर्ज चुका दिया लेकिन बैंक का रिकॉर्ड बताता है कि 1 रुपया पेंडिंग रह गया। मात्र 1 रुपए की वजह से बैंक ने सोने के गहने देने से इंकार कर दिया।

हाई कोर्ट का खटखटाया दरवाजा 
याचिकाकर्ता के वकील एम साथयान के मुताबिक सी कुमार ने बैंक से कई बार गहने लौटाने और पेंडिंग 1 रुपया स्वीकार करने की अपील की। पुलिस ने भी बैंक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया लेकिन उन्हें गहने वापस नहीं मिले। याची को गिरवी रखे गए गहनों की सुरक्षा को लेकर शक है और इसलिए अब उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 

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