लाभार्थी राशन की किसी भी दुकान से खाद्यान्न कोटा प्राप्त कर सकते हैंः पासवान

Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Mar, 2018 10:56 AM

beneficiaries can get food quota from any ration shop paswan

खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि केन्द्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थियों के लिए ‘पोर्टेबिलिटी’ सुविधा पर काम कर रही है। इससे पीडीएस के ग्राहक राशन की किसी भी दुकान से अपने हिस्से का अनाज प्राप्त कर सकेंगे।

नई दिल्लीः खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि केन्द्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थियों के लिए ‘पोर्टेबिलिटी’ सुविधा पर काम कर रही है। इससे पीडीएस के ग्राहक राशन की किसी भी दुकान से अपने हिस्से का अनाज प्राप्त कर सकेंगे।

विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के खाद्य आयोग के अध्यक्षों की पहली बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा, ‘‘केन्द्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली  (पीडीएस) के लाभार्थियों के लिए ‘पोर्टेबिलिटी’ सुविधा पर काम कर रही है और इसका निरतंर आगे और विस्तार किया जाएगा।’’ उन्होंने कहा कि एक बार पीडीएस की पोर्टेबिलिटी को लागू कर दिया जाता है तो लाभार्थी बजाय किसी एक बंधे दुकान के बजाय राशन की किसी भी दुकान से अपने हिस्से का अनाज प्राप्त कर पाएंगे। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में पहले से यह व्यवस्था चल रही है।

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सरकार 80 करोड़ लोगों को बहुत ज्यादा सब्सिडी पर खाद्यान्न दे रही है। सरकार पांच किग्रा गेहूं और चावल प्रति व्यक्ति प्रतिमाह दो से तीन रुपए प्रति किलो की दर से आपूर्ति कर रही है। पासवान ने कहा कि देश भर में 82  प्रतिशत राशन कार्ड को आधार से जोड़ दिया गया है तथा राशन आवंटन के कामकाज को दुरुस्त करने तथा गड़बड़ियों को रोकने के लिए राशन की दुकानों पर 2.95 लाख पीओएस( प्वायंट आफ सेल) मशीन लगाए गए हैं।  

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