बड़ी खबर: फ्लाइट में सामान ले जाने का बदला नियम, जारी हुआ नया आदेश

Edited By rajesh kumar,Updated: 24 Sep, 2020 04:22 PM

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नागर विमानन मंत्रालय ने विमान कंपनियों पर ही बैगेज लिमिटेशन का फैसला छोड़ दिया है। जारी हुए नए आदेश में कहा गया है कि घरेलू रूट्स पर बैगेज लिमिटेशन का फैसला विमान कंपनियों ही तय करेंगी।

नई दिल्ली: नागर विमानन मंत्रालय ने विमान कंपनियों पर ही बैगेज लिमिटेशन का फैसला छोड़ दिया है। जारी हुए नए आदेश में कहा गया है कि घरेलू रूट्स पर बैगेज लिमिटेशन का फैसला विमान कंपनियों ही तय करेंगी। बता दें कि दो महीने के लॉकडाउन के बाद 25 मई घरेलू फ्लाइट्स को फिर से शुरू किया गया, तब नागर मंत्रालय ने कहा था कि प्रति पैसेंजर केवल एक चेक-इन बैगेज और एक हैंड बैंक की अनुमति होगी। इसके बाद 23 सितंबर को मंत्रालय की तरफ से एक नए आदेश में कहा गया कि,'बैगेज लिमिटेशन एयरलाइन के पॉलिसी के आधार पर होगा।'  

नया आदेश जारी
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि चेक-इन बैगेज से संबंधित विषय को रिव्यू किया गया है। इसमें स्टेकहोल्डर्स द्वारा प्राप्त फीडबैक/इनपुट्स को भी ध्यान में रखा गया है। विमान कंपनियों को आदेश है कि वह कोरोना काल से पहले कुल प्लाइट्स की संख्या का 60 फीसदी ही ऑपरेट करेगी।

जानें बैगेज का लेकर क्या था नियम
कोरोना महामारी के पहले एअर इंडिया ही केवल इकलौती विमान कंपनी थी जो कि पैसेंजर्स को 20 किलोग्राम के बैगेज चेक-इन की अनुमति देती थी। अधिकतर प्राइवेट विमान कंपनियां इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर्स के लिए 15 किलो बैगेज की ही अनुमति देती हैं। बता दें कि अतिरिक्त बैगेज के लिए पैसेंजर्स को अतिरिक्त चार्ज देना पड़ता है।

वहीं, बुधवार एअर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्वीट कर का कहा कि वो अभी भी सऊदी अरब से भारत के लिए ऑपरेट कर रही है। इस ट्वीट में कहा गया कि विमान कंपनी सऊदी अरब से भारत के लिए पैसेंजर्स को कैरी नहीं करेगी। इसके पहले 22 सितंबर को सऊदी अरब नागर विमानन अथॉरिटी ने इंडिया, अर्जेंटीना और ब्राजील से फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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