टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत, 31 मार्च तक उठाएं इस सरकारी स्कीम का फायदा

Edited By rajesh kumar,Updated: 10 Nov, 2020 06:33 PM

big relief for taxpayers avail this government scheme till 31 march

केंद्र सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स विवादों के निपटान के लिए लाई गई ‘विवाद से विश्वास स्कीम’ की समयसीमा को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स विवादों के निपटान के लिए लाई गई ‘विवाद से विश्वास स्कीम’ की समयसीमा को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। इस योजना को लाने का मकसद लंबित कर विवादों को हल करना है। इस योजना के तहत टैक्सपेयर्स को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा।

ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट
बता दें कि कोर्ट में प्रत्यक्ष कर से जुड़े 9.32 लाख करोड़ रुपए के करीब 4.83 लाख मामले लंबित पड़े हुए हैं। ‘विवाद से विश्वास’ स्कीम के लाने का मकसद लंबित कर विवादों का समाधान करना है। इस योजना के तहत करदाताओं को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा। उन्‍हें ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट मिलेगी। लेकिन शर्त के मुताबिक इन्हें इसका भुगतान 31 मार्च, 2021 तक करना होगा।

तीसरी बार योजना बढ़ाई गई
दरअसल, विवाद से विश्वास योजना 17 मार्च, 2020 को प्रभाव में आई थी। इससे पहले टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिये योजना के तहत घोषणा करने और भुगतान की समय सीमा 31 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 कर दिया गया था। पहले घोषणा और भुगतान दोनों 31 दिसंबर, 2020 तक किए जाने की जरूरत थी। अब तीसरी बार योजना के तहत भुगतान की समयसीमा बढ़ाई गई है।

जानें कौन उठा सकते हैं योजना का लाभ
बिल के मुताबिक, 31 जनवरी 2020 तक जो मामले कमिश्‍नर (अपील), इनकम टैक्‍स अपीलीय ट्रिब्‍यूनल, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित थे, उन टैक्‍स के मामलों पर यह योजना लागू होगी। लंबित अपील टैक्‍स विवाद, पेनाल्‍टी या ब्‍याज से जुड़ी हो सकती है। एसेसमेंट या रीएसेसमेंट से भी इसका नाता हो सकता है। 

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