किशोर बियानी को राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के ऑर्डर पर लगाई रोक

Edited By jyoti choudhary,Updated: 22 Mar, 2021 01:23 PM

big relief to future retail in frl deal case

दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी को राहत दी है। कोर्ट ने सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें फ्यूचर ग्रुप को मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस रिटेल के साथ 24713 करोड़ रुपए की डील को आगे बढ़ने से रोका गया था। अमेरिका की दिग्गज...

बिजनेस डेस्कः दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी को राहत दी है। कोर्ट ने सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें फ्यूचर ग्रुप को मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस रिटेल के साथ 24713 करोड़ रुपए की डील को आगे बढ़ने से रोका गया था। अमेरिका की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने इस सौदे पर आपत्ति जताई थी।

चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की डिवीजन बेंच ने फ्यूचर ग्रुप की अपील पर अमेजॉन को नोटिस जारी किया है। इससे पहले सिंगल बेंच ने फ्यूचर और रिलायंस के सौदे को रोक दिया था। फ्यूचर ने इसे चुनौती दी थी। मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। सिंगल बेंच ने साथ ही फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी और अन्य की संपत्ति कुर्क करने का भी आदेश दिया था लेकिन डिवीजन बेंच ने इस पर भी रोक लगा दी। बेंच ने किशोर बियाणी और अन्य को 28 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

बता दें कि फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच 24,713 करोड़ रुपए के करार का ऐलान पिछले साल अगस्त में हुआ था। इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए एमेजॉन ने अदालत में डील को चुनौती दी है। कैश की किल्लत से जूझ रहा है फ्यूचर ग्रुप इस डील को जल्द ही सम्पन्न करने के फिराक में है। जिससे कि वो देनदारों का कर्ज चुका सके और बिग बाजार रिटेल चेन को ढ़हने से बचा सके।

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