Edited By PTI News Agency,Updated: 24 Mar, 2020 05:12 PM
बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को बताया कि कोरोना बिषाणु संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य में लोगों के आवा-गमन पर लागू पाबंदी को देखते हुए जीएसटी का बकाया न चुकाने वालों के बैंक एकाउंट को कुर्क करने के पूर्व के आदेश को राज्य सरकार...
पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को बताया कि कोरोना बिषाणु संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य में लोगों के आवा-गमन पर लागू पाबंदी को देखते हुए जीएसटी का बकाया न चुकाने वालों के बैंक एकाउंट को कुर्क करने के पूर्व के आदेश को राज्य सरकार ने अगले आदेश तक वापस लेने का निर्णय लिया है।
सुशील ने बताया कि राज्य के 8,033 करदाताओं के खातों के अटैचमेंट का निर्देश बैंकों को दिया गया था। जीएसटी के पूर्व वैट, केन्द्रीय बिक्री कर और प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत 375 करोड़ बकाये राशि के लिए 4248 सूचनाएं निर्गत की गई थी जिन्हें फिलहाल अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत स्क्रूटनी, नन फाइलर, अनियमित आई टी सी आदि के बकाये 300 करोड़ रुपये की वसूली हेतु निर्गत 3,785 सूचनाओं को भी वापस ले लिया गया है। सुशील ने करदाताओं से अपील की कि कर भुगतान की सारी व्यवस्था आनलाइन है, ऐसे में करदाता घर बैठे-बैठे अपने कर का भुगतान सुनिश्चित करें ताकि विकास कार्यों के साथ ही कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में भी सरकार के कदम और मजबूत हो सके।
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