बेनामी संपत्ति रखने वालों पर IT विभाग सख्त, 30 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी की होगी  जांच

Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Nov, 2017 10:18 AM

black money  it officials taking a hard look at property deal

आयकर विभाग बेनामी संपत्ति रोधी कानून के प्रावधानों के तहत 30 लाख रुपए से अधिक संपत्ति पंजीयन मामलों में कर ब्यौरे का मिलान कर रहा है। यह कार्रवाई अवैध संपत्तिधारकों के खिलाफ कदमों को कड़ा किए जाने के तहत की जा रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड...

नई दिल्लीः आयकर विभाग बेनामी संपत्ति रोधी कानून के प्रावधानों के तहत 30 लाख रुपए से अधिक संपत्ति पंजीयन मामलों में कर ब्यौरे का मिलान कर रहा है। यह कार्रवाई अवैध संपत्तिधारकों के खिलाफ कदमों को कड़ा किए जाने के तहत की जा रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) के चेयरमैन सुशील चंद्र ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि कर अधिकारी उन मुखौटा कंपनियों व उनके निदेशकों की भी जांच कर रहे हैं जिन्हें सरकार ने कालेधन के खिलाफ अभियान के 30 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी पर जांचतहत हाल ही ‘प्रतिबंधित ’ किया है। चंद्र ने कहा कि कर अधिकारियों ने अब तक 621 संपत्तियों को कुर्क किया है जिनमें कुछ बैंक खाते शामिल हैं। ये मामले कुल मिलाकर लगभग 1800 करोड़ रुपए की राशि से जुड़े हैं जिनकी जांच बेनामी सौदा कानून के तहत की जा रही है। उन्होंने कहा, ‘हम उन सभी माध्यमों को नष्ट कर देंगे जिनका इस्तेमाल कालेधन को सफेद बनाने के लिए होता है। इसमें मुखौटा कंपनियां भी शामिल हैं। इसके साथ ही विभाग उन सभी संपत्तियों में आयकर कर ब्यौरे का मिलान कर रहा है जिनका पंजीयन मूल्य 30 लाख रुपए से अधिक है।’ चंद्र ने कहा-अगर इन मामलों में आयकर ब्यौरा गलत या संदिग्ध पाया जाता है तो उचित कार्रवाई बेनामी कानून के तहत की जाएगी। 

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