Edited By Pardeep,Updated: 28 Jun, 2018 10:49 PM
ब्रिटेन सरकार ने सैकड़ों भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में रहने और काम करने का अधिकार नहीं देने के अपने फैसले का बचाव किया है। ब्रिटेन कहा कि इन आवेदकों को गलत आचरण का दोषी पाया गया है। उच्च योग्यता वाले आव्रजकों के समूह के लंबे प्रचार अभियान के बाद...
लंदन: ब्रिटेन सरकार ने सैकड़ों भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में रहने और काम करने का अधिकार नहीं देने के अपने फैसले का बचाव किया है। ब्रिटेन कहा कि इन आवेदकों को गलत आचरण का दोषी पाया गया है।
उच्च योग्यता वाले आव्रजकों के समूह के लंबे प्रचार अभियान के बाद ब्रिटेन के गृह विभाग ने सामान्य वीजा के मामलों की समीक्षा शुरू की है। इनमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के शिक्षक, चिकित्सक, अधिवक्ता और इंजीनियरों के मामले शामिल हैं। इन लोगों को ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अनिश्चिकालीन ब्रिटेन में रहने की छूट (आईएलआर) नहीं दी गई है।
पहले चरण की समीक्षा के बाद ब्रिटेन की आव्रजन मंत्री कैरोलिन नोक्स ने हाउस आफ कामंस की प्रभावशाली गृह मामले की प्रवर समिति (एचएएससी) से कहा कि उनके विभाग द्वारा ब्रिटिश आव्रजन नियमों के तहत आवेदनों को खारिज करने का फैसला सही था क्यों कि यह आमदनी के बारे में जानकारी देने में गड़बड़ी की वजह से था। लेकिन उन्होंने यह भी माना कि समीक्षा के दौरान 38 मामलों में गृह विभाग के फैसलों को पलट दिया गया और संबंधित लोगों को अपील की अनुमति दी गई।