BSE ने ब्रोकर्स से मांगी निवेशकों के ‘aadhar’ संबंधी जानकारी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Oct, 2017 03:50 PM

bse  s   aadhar   information on investors seeking brochures

धनशोधन रोकथाम नियमों के अनुपालन के लिए बंबई शेयर बाजार (बीएसई) ने अपने ब्रोकरों से कहा है कि वह माह के अंत तक अपने ग्राहकों (निवेशकों) के आधार संख्या से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने से जुड़ी तैयारियों के बारे में बताने को कहा है।  यह कदम सरकार के जून...

नई दिल्लीः धनशोधन रोकथाम नियमों के अनुपालन के लिए बंबई शेयर बाजार (बीएसई) ने अपने ब्रोकरों से कहा है कि वह माह के अंत तक अपने ग्राहकों (निवेशकों) के आधार संख्या से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने से जुड़ी तैयारियों के बारे में बताने को कहा है।  यह कदम सरकार के जून में धनशोधन रोकथाम (दस्तावेजों का रखरखाव) नियमों में संशोधन करने के बाद उठाया गया है। इस संशोधन के बाद निवेशकों से उनकी आधार संख्या की जानकारी संग्रहीत की जानी है। अपने परिपत्र में बीएसई ने शेयर ब्रोकरों से एक रिर्पोट को जमा करने को कहा है जिसमें उनकी तैयारी, उनके सक्रिय ग्राहकों की संख्या और उन ग्राहकों की संख्या जिन्होंने आधार संख्या जमा की है की जानकारी देने को कहा है।

बीएसई ने कहा, ‘‘सदस्य (ब्रोकर) वह इस बारे में नयी जानकारी 31 अक्तूबर 2017 तक जमा करें।’’  इसमें कहा गया है कि कंपनियों के मामले में प्रबंधक, अधिकारी या किसी कंपनी की ओर से लेनदेन के लिए नियुक्त कर्मचारी को अपनी आधार जानकारी जमा करनी होगी। ठीक इसी प्रकार भागीदारी फर्म, न्यास और अनिगमित संगठन या व्यक्तियों की इकाई द्वारा किये जाने वाले लेनदेन के अधिकार (अटॉर्नी टू ट्रांस्जैक्ट) रखने वाले को बाजार को अपनी आधार संख्या देनी होगी।  बीएसई ने यह भी कहा कि कारोबार करने वाले सदस्यों को बाजार नियामक सेबी के पास यह रपट भी जमा करानी होगी कि संशोधित नियमों के अनुपालन के लिए उनकी तैयारी कितनी है।  
 

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