दिव्यांगों का सफर होगा आसान, मार्च से बसों में होंगी विशेष सुविधाएं

Edited By Supreet Kaur,Updated: 30 Dec, 2019 02:45 PM

buses will not get fitness certificate without special facilities

दिव्यांगों के सफर को आसान बनाने के लिए मार्च से बसों में विशेष सुविधाएं होंगी। सोमवार को जारी एक आधिकारिक सूचना में यह जानकारी दी गई। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है और इसे 27 दिसंबर...

नई दिल्लीः दिव्यांगों के सफर को आसान बनाने के लिए मार्च से बसों में विशेष सुविधाएं होंगी। सोमवार को जारी एक आधिकारिक सूचना में यह जानकारी दी गई। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है और इसे 27 दिसंबर 2019 को अधिसूचित कर दिया गया।

संशोधन के तहत दिव्यांगों को प्राथमिकता वाली सीटें, संकेत, बैसाखी / विशेष किस्‍म की छड़ी / वॉकर, हैंड रेल / स्टैनचेन, प्राथमिकता वाली सीटों पर सुरक्षा के लिए नियंत्रक उपाय, व्हील चेयर को बस में लाने ,रखने तथा उसे लॉक करने की व्‍यवस्‍था जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही प्रावधान किया गया था कि यदि किसी बस में यह सारी सुविधाएं नहीं होंगी तो उसको फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। इन बसों को फिटनेस के समय दिव्यांगों को दी जानी वाली सभी सुविधाओं का प्रदर्शन करना जरूरी होगा। नई व्यवस्था 1 मार्च 2020 से प्रभावी हो जाएगी।

मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन के प्रस्‍तावित नियम 24 जुलाई 2019 को जीएसआर अधिसूचना नंबर 523(ई) के तहत प्रकाशित किए गए थे। इस पर ऐसे लेागों से सुझाव और टिप्‍पणियां मांगी गई थीं जो इससे प्रभावित हो सकते हैं। नियमों के प्रस्‍तावित मसौदे के बारे में सभी पक्षों के सुझाव और आ‍पत्तियों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के बाद अधिसूचना जारी की गई। 

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