Edited By jyoti choudhary,Updated: 28 Dec, 2020 11:52 AM
व्यापारी समुदाय ने रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद से हाल में जारी की गई नई जीएसटी अधिसूचना के कुछ प्रावधानों को वापस लेने का आग्रह किया। सरकार ने 22 दिसंबर को जीएसटी नियमों के कुछ
कोलकाताः व्यापारी समुदाय ने रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद से हाल में जारी की गई नई जीएसटी अधिसूचना के कुछ प्रावधानों को वापस लेने का आग्रह किया। सरकार ने 22 दिसंबर को जीएसटी नियमों के कुछ प्रावधानों में बदलाव के लिए अधिसूचना जारी की थी और कुछ नियम अगले साल एक जनवरी से लागू होने वाले हैं।
एक बिंदु पर ही जीएसटी संग्रह की वकालत कर रहे छोटे व्यापारियों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापर मंडल ने एक ज्ञापन के जरिए हाल में जारी की गई जीएसटी अधिसूचना में कुछ बदलाव करने का आग्रह किया। संगठन के महासचिव वी के बंसल ने कहा, "एक जनवरी 2021 से प्रभावी होने वाले नियम 86बी और 36(4), को रद्द कीजिए। ये प्रावधान जीएसटी की मूल भावना के खिलाफ हैं, क्योंकि ये सहज रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट को बाधित करते हैं।''
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक जनवरी 2021 से लागू होने वाले जीएसटी नियमों के तहत नियम 86-बी को संशोधित किया है, जिसके तहत जीएसटी देयता को 99 फीसदी तक पहुंचाने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। इसका अर्थ है कि 50 लाख से अधिक मासिक कारोबार वाले कारोबारियों को अपने जीएसटी दायित्व का कम से कम एक प्रतिशत अनिवार्य रूप से नकद भुगतान करना होगा।