Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Jun, 2017 02:16 PM
आयकर विभाग ने केयर्न एनर्जी पीएलसी से 10,247 करोड़ का टैक्स वसूलने के सख्त एक्शन के आदेश जारी किए हैं। ब्रिटिश कंपनी की केयर्न इंटरनाशनल आर्बिट्रेशन पैनल में जाने की चुनौती समाप्त होने के बाद विभाग ने यह आदेश जारी किया है।
नई दिल्लीः आयकर विभाग ने केयर्न एनर्जी पीएलसी से 10,247 करोड़ का टैक्स वसूलने के सख्त एक्शन के आदेश जारी किए हैं। ब्रिटिश कंपनी की केयर्न इंटरनाशनल आर्बिट्रेशन पैनल में जाने की चुनौती समाप्त होने के बाद विभाग ने यह आदेश जारी किया है। पिछले हफ्ते इंटरनैशनल आर्बिट्रेशन पैनल ने केयर्न एनर्जी की पिटीशन पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।
सूत्रों के अनुसार, टैक्स विभाग ने केयर्न एनर्जी की पूर्व सब्सिडियरी केयर्न इंडिया (अब वेंदाता लिमिटेड) में बचने हुए स्टेक के कारण 10.4 करोड़ डॉलर का डिविडेंट लेने और इसके चलते 1500 करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड वसूलने का आदेश जारी किया है। आईटी विभाग की तरफ से यह कदम केयर्न एनर्जी की इंटरनैशनल आर्बिट्रेशन पैनल में पिटीशन खारिज होने के बाद उठाया है। केयर्न ने टैक्स रिकवरी के लिए आईटी विभाग सख्त एक्शन पर रोक लगाने के लिए यह याचिका दी थी।सूत्रों के अनुसार, टैक्स विभाग अब केयर्न इंडिया में केयर्न एनर्जी के 9.8 फीसदी से ज्यादा की शेयरहोल्डिंग को टेकओवर करेगा।
केयर्न एनर्जी ने ई-मेल से जारी स्टेटमेंट में टैक्स विभाग के इस एक्शन की पुष्टि की है। स्टेटमेंट के अनुसार, ‘‘16 जून 2017 को भारतीय आयकर विभाग में ने वेदांता इंडिया लिमिटेड को आदेश जारी किया है, जिसमें केयर्न के बकाया का भुगतान करने के लिए कहा गया है। वेदांता से केयर्न को मिला बकाया अब 10.4 करोड़ डॉलर है। इसमें 5.3 करोड़ डॉलर का ऐतिहासिक डिविडेंड और केयर्न इंडिया-वेदांता मर्जर के बाद 5.1 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त डिविडेंड शामिल है।’’ कंपनी का हालांकि कहना है कि वह इंटरनैशनल आर्बिट्रेशन में रेट्रोस्पैक्टिव टैक्स डिमांड के खिलाफ अपनी कार्यवही जारी रखेगा। केयर्न यूके-इंडिया बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के तहत छूट चाहती है।