Edited By Supreet Kaur,Updated: 07 Jul, 2018 04:46 PM
कार, बाइक या कोई और दूसरा वाहन चलाने वालों के लिए एक अहम खबर है। अगर आपके पास किसी भी वाहन का पॉल्युशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट नहीं होगा तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपके वाहन का इंश्योरेंस रिन्युअल नहीं करेंगी। बीमा नियामक इरडा (इंश्योरेंस...
बिजनेस डेस्कः कार, बाइक या कोई और दूसरा वाहन चलाने वालों के लिए एक अहम खबर है। अगर आपके पास किसी भी वाहन का पॉल्युशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट नहीं होगा तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपके वाहन का इंश्योरेंस रिन्युअल नहीं करेंगी। बीमा नियामक इरडा (इंश्योरेंस रेग्युलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को इस संबंधी निर्देश जारी कर दिया है।
कंपनियों को तैयार करना होगा सिस्टम
इरडा द्वारा भेजे गए सर्कुलर के अनुसार अगस्त, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के ऑर्डर दिए थे। लेकिन अभी भी इसका पूरी तरह से पालन नहीं हो पा रहा है। इसे देखते हुए उसने कंपनियों को अब ऐसा सिस्टम डेवलप करने के लिए कहा है, जिसके तहत पीयूसी सर्टिफिकेट के ऑर्डर को पूरी तरह से लागू किया जा सके। अब कंपनियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन सिस्टम तैयार करना होगा। ऑफलाइन सिस्टम में तो यह निर्देश तुरंत लागू हो जाएंगे, जिसमें वाहन मालिक को इंश्योरेंस रिन्यू कराते वक्त पीयूसी सर्टिफिकेट दिखाना होगा। वहीं ऑनलाइन सिस्टम में वाहन मालिक को पीयूसी सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा या उसकी डिटेल देनी होगी। इसके आधार पर पोर्टल पर इंश्योरेंस रिन्युअल होगा।
क्या होता है PUC सर्टिफिकेट
बढ़ते पॉल्युशन को रोकने के लिए सभी वाहनों में पॉल्युशन लेवल तय मानकों के आधार पर होना चाहिए। इसके लिए पॉल्युशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर वाहनों की चेकिंग कर पीयूसी सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। यह सर्टिफिकेट राज्यों के आधार पर एक निश्चित समय के लिए वैध होते हैं। उसके बाद वाहन की दोबारा चेकिंग कराकर पीयूसी सर्टिफिकेट लेना होता है। मसलन दिल्ली में पीयूसी सर्टिफिकेट तीन महीने और उत्तर प्रदेश में 6 महीने के लिए वैध होता है।