डिजिटल पेमेंट पर कैशबैक, GST काउंसिल की बैठक में हो सकता है फैसला

Edited By jyoti choudhary,Updated: 03 Aug, 2018 03:06 PM

cashback on digital payment gst council meeting may be decided

शनिवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे डिजिटल पेमेंट पर भी तुरंत छूट का फैसला हो सकता है। इसके तहत भुगतान के बाद कैशबैक दिया जाएगा।

नई दिल्लीः शनिवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे डिजिटल पेमेंट पर भी तुरंत छूट का फैसला हो सकता है। इसके तहत भुगतान के बाद कैशबैक दिया जाएगा। लोकसभा में भरत सिंह के प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ‘डिजिटल पेमेंट में तेजी लाने के लिए भुगतान किए जाने पर जीएसटी से छूट देने के प्रस्ताव को परिषद के समक्ष रखा गया था। इसके बाद जीएसटी परिषद ने मंत्री समूह का गठन किया था।’ 

प्रस्ताव है कि छोटे भुगतान पर भी 2 फीसदी की छूट दी जाए और इसकी सीमा 100 रुपये तक हो। एक अधिकारी ने बताया कि पेमेंट दो बार में किया जाएगा। पहली बार स्वाइप करने पर बेसिक पेमेंट होगा और दूसरी बार में टैक्स काटा जाएगा। अधिकारी ने कहा कि टैक्स कटने के बाद ग्राहक को तुरंत कैशबैक दिया जाएगा। 

हालांकि पिछले महीने सुशील मोदी ने कहा था कि पहले जीएसटी रेवेन्यू स्थाई हो जाए फिर डिजिटल पेमेंट पर छूट के बारे में फैसला किया जाएगा। कल होने वाली मीटिंग में कुछ खास मुद्दों पर विचार किया जा सकता है। ये मुद्दे इस प्रकार हैं- 

  •  अडवांस पेमेंट पर जीएसटी की दरें 
  •  सभी अकाउंट से क्रॉस पेमेंट की सुविधा जिससे सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट एसजीएसटी में भी इस्तेमाल हो सके। 
  • रिटर्न फाइल न करने तक डीलर एंट्री में बदलाव कर सकें 
  • सेवाओं को कंपोजिशन स्कीम के तहत लाया जाए 
  • जॉबवर्क पर सबसे कम 5 फीसदी का टैक्स स्लैब 
  • बिस्किट, चावल, बर्तन, भुना चना, दलिया पर जीएसटी की दर कम करना 

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