सीबीडीटी ने स्टार्टअप के लिए गठित की विशेष कमेटी, जारी की अधिसूचना

Edited By Yaspal,Updated: 30 Aug, 2019 08:25 PM

cbdt constitutes special committee for startup issued notification

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्टार्टअप कंपनियों से जुड़ी शिकायतों के निवारण को एक विशेष प्रकोष्ठ बनाए जाने को शुक्रवार को अधिसूचित कर दिया। यह पांच सदस्यीय प्रकोष्ठ एंजल कर एवं अन्य कर से जुड़ी...

नई दिल्लीः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्टार्टअप कंपनियों से जुड़ी शिकायतों के निवारण को एक विशेष प्रकोष्ठ बनाए जाने को शुक्रवार को अधिसूचित कर दिया। यह पांच सदस्यीय प्रकोष्ठ एंजल कर एवं अन्य कर से जुड़ी समस्यों को देखेगा।

सीबीडीटी ने एक आदेश में कहा कि ‘स्टार्टअप प्रकोष्ठ' की अध्यक्षता बोर्ड के सदस्य (आयकर एवं कंप्यूटरीकरण) करेंगे। आदेश की प्रति को पीटीआई-भाषा ने देखा है। इसके मुताबिक, ‘‘यह प्रकोष्ठ स्टार्टअप कंपनियों के कर-मुद्दों, आयकर अधिनियम-1961 से जुड़े मुद्दों और शिकायतों के समाधान की दिशा में काम करेगा।'' वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते सीबीडीटी में इस तरह का प्रकोष्ठ बनाने की घोषणा की थी।

 

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