CBDT ने कर निपटान योजना की समयसीमा 31 जनवरी तक बढ़ाई

Edited By ,Updated: 30 Dec, 2016 01:53 PM

cbdt extends deadline for tax settlement scheme till jan 31

वोडाफोन और केयर्न एनर्जी जैसी कंपनियों को पुराने कर विवाद निपटाने के लिए एक महीने का और समय देते हुए सरकार ने अपनी कर विवाद समाधान योजना की समयसीमा

नई दिल्लीः वोडाफोन और केयर्न एनर्जी जैसी कंपनियों को पुराने कर विवाद निपटाने के लिए एक महीने का और समय देते हुए सरकार ने अपनी कर विवाद समाधान योजना की समयसीमा 31 जनवरी 2017 तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्री अरुण जेतली ने वर्ष 2016-17 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी।

‘प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना’ नामक इस योजना का मकसद न केवल पिछली तिथि वाले कर विवादों का समाधान करना है बल्कि प्रत्यक्ष करों से जुड़े 2.6 लाख मामलों का भी समाधान करना है जिनमें करीब 5.16 लाख करोड़ रुपए का कर फंसा है। पुराने कर विवाद निपटाने की इच्छुक कंपनियों को योजना का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया था लेकिन अब इस समय सीमा को बढ़ाकर 31 जनवरी 2017 कर दिया गया है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) ने यह जानकारी  दी है। 

सरकार ने 26 मई 2016 को योजना को अधिसूचित किया जिसमें कहा गया था कि योजना एक जून से खुलकर 31 दिसंबर को बंद हो जाएगी। सी.बी.डी.टी. ने नई अधिसूचना में कहा है, ‘‘संबंधित अधिसूचना में 31 दिसंबर 2016 के स्थान पर 31 जनवरी 2017 पढ़ा जाए।’’ इस योजना में कर विवाद के समाधान के लिए आगे आने वाली कंपनियों को बकाए कर की मूल राशि का भुगतान करने पर जुर्माने और ब्याज से छूट होगी। इसमें कहा गया है कि पिछली तिथि वाले कर मामलों को छोड़कर अन्य मामले जो 29 फरवरी 2016 को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित हैं, उनमें विवाद वाली कर राशि और आकलन की तिथि तक बने ब्याज का भुगतान करके मामला निपटाया जा सकता है।  
 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!