Edited By ,Updated: 30 Dec, 2016 01:53 PM
वोडाफोन और केयर्न एनर्जी जैसी कंपनियों को पुराने कर विवाद निपटाने के लिए एक महीने का और समय देते हुए सरकार ने अपनी कर विवाद समाधान योजना की समयसीमा
नई दिल्लीः वोडाफोन और केयर्न एनर्जी जैसी कंपनियों को पुराने कर विवाद निपटाने के लिए एक महीने का और समय देते हुए सरकार ने अपनी कर विवाद समाधान योजना की समयसीमा 31 जनवरी 2017 तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्री अरुण जेतली ने वर्ष 2016-17 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी।
‘प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना’ नामक इस योजना का मकसद न केवल पिछली तिथि वाले कर विवादों का समाधान करना है बल्कि प्रत्यक्ष करों से जुड़े 2.6 लाख मामलों का भी समाधान करना है जिनमें करीब 5.16 लाख करोड़ रुपए का कर फंसा है। पुराने कर विवाद निपटाने की इच्छुक कंपनियों को योजना का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया था लेकिन अब इस समय सीमा को बढ़ाकर 31 जनवरी 2017 कर दिया गया है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) ने यह जानकारी दी है।
सरकार ने 26 मई 2016 को योजना को अधिसूचित किया जिसमें कहा गया था कि योजना एक जून से खुलकर 31 दिसंबर को बंद हो जाएगी। सी.बी.डी.टी. ने नई अधिसूचना में कहा है, ‘‘संबंधित अधिसूचना में 31 दिसंबर 2016 के स्थान पर 31 जनवरी 2017 पढ़ा जाए।’’ इस योजना में कर विवाद के समाधान के लिए आगे आने वाली कंपनियों को बकाए कर की मूल राशि का भुगतान करने पर जुर्माने और ब्याज से छूट होगी। इसमें कहा गया है कि पिछली तिथि वाले कर मामलों को छोड़कर अन्य मामले जो 29 फरवरी 2016 को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित हैं, उनमें विवाद वाली कर राशि और आकलन की तिथि तक बने ब्याज का भुगतान करके मामला निपटाया जा सकता है।