Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 Jul, 2017 12:02 PM
इनकम टैक्स रिटर्न (आई.टी.आर.) फाइल करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने की कोई...
नई दिल्लीः इनकम टैक्स रिटर्न (आई.टी.आर.) फाइल करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न की मियाद को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सी.बी.डी.टी. ने कहा कि सभी कर दाता समय पर अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें। 31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख है।
तारीक बढ़ाने पर लगाई जा रही थी अटकलें
इसी महीने देश में जी.एस.टी. लागू हुआ है और कुछ व्यापारी संगठनों के साथ चार्टेड एकाउटेंट सरकार से मांग कर रहे हैं कि वह अभी जी.एस.टी. में उलझे हुए हैं जिस वजह से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का समय नहीं लगा है। उन्होंने मांग की है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की मियाद को 31 जुलाई से आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन सी.बी.डी.टी. की तरफ से आयकर रिटर्न की तारीख को लेकर सफाई आने के बाद यह साफ हो गया है कि फिलहाल सरकार की इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख को आगे बढ़ाने की योजना नहीं है। यानि रिटर्न फाइल करने के लिए अब सिर्फ 2 दिन का ही समय बचा है।
2.50 लाख रुपए से अधिक कैश डिपॉजिट की जानकारी
नए नियमों के तहत इस बार आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में नई डिटेल देनी होगी। इस बार नोटबंदी के 50 दिन की अवधि में अगर किसी ने 2.50 लाख रुपए से अधिक कैश जमा किया गया है तो उसे इसकी डिटेल रिटर्न में देनी होगी। पहले इनकम टैक्स रिटर्न में कैश डिपॉजिट को लेकर अलग से कोई जानकारी नहीं मांगी जाती थी।