Edited By ,Updated: 17 Oct, 2016 07:13 PM
कर मामलों के तेजी से निपटान के मकसद से सी.बी.डी.टी. ने अपने अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा शुरू की है।
नई दिल्लीः कर मामलों के तेजी से निपटान के मकसद से सी.बी.डी.टी. ने अपने अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा शुरू की है। इसके तहत आयुक्तों से दिए गए लक्ष्य के मुकाबले किए गए अपीलों के निपटान के बारे में आंकड़ा देने को कहा है। कुल 2.59 लाख मामले आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित है और एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक आयुक्त के पास 400 से अधिक मामले में लंबित थे।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) ने आयकर आयुक्तों (अपील) से उनके समक्ष 29 फरवरी 2016 तक लंबित अपील के बारे में पूरा डाटा 21 अक्तूबर तक उसके डाटा संग्रह पोर्टल पर डालने को कहा है। सी.बी.डी.टी. ने सभी आयुक्तों (अपील) को लिखे पत्र में उनसे निपटाए गए मामलों की संख्या हर महीने की 7 तारीख को आयकर महानिदेशक कार्यालय के सांख्यिकी प्रकोष्ठ को देने को कहा है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा, ‘‘बोर्ड को यह आंकड़ा मासिक आधार पर चाहिए ताकि प्रत्येक आयकर आयुक्त के कामकाज की समीक्षा की जा सके। इसीलिए यह जरूरी है कि उक्त आंकड़ा सभी संबंधित आयकर आयुक्त सांख्यिकी प्रकोष्ठ को भेजे।’’ पिछले महीने सी.बी.डी.टी. ने अपने अधिकारियों से एक बारगी कर विवाद समाधान योजना का लाभ उठाने के लिए सक्रियता के साथ करदाताआें को प्रोत्साहित करने को कहा था।
आयकर विभाग के आंकड़े के अनुसार 29 फरवरी तक आयकर आयुक्त के समक्ष 10 लाख रुपए से अधिक की 73,402 अपील थे और 10 लाख रुपए से नीचे के 1,85,858 मामले लंबित थे। इस प्रकार, 2,59,260 अपील इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।