CBDT ने दी कम, शून्य कर कटौती के लिए ऑनलाइन आवेदन की बाध्यता से छूट

Edited By Isha,Updated: 25 Dec, 2018 12:43 PM

cbdt less given exemption from the obligation to apply for zero cut

केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अनिवासी भारतीयों और निवासी आवेदकों को कुल आय पर कम या शून्य दर से कर कटौती के लिए ऑनलाइन के बजाए दस्ती आवेदन भरने की अनुमति देने का सोमवार को निर्णय

नई दिल्लीः केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अनिवासी भारतीयों और निवासी आवेदकों को कुल आय पर कम या शून्य दर से कर कटौती के लिए ऑनलाइन के बजाए दस्ती आवेदन भरने की अनुमति देने का सोमवार को निर्णय लिया। अब इनके लिये सामान्य तरीके से आवेदन किया जा सकता है।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 197 के तहत कम या शून्य दर पर कर की कटौती के लिये आवेदक को आकलन अधिकारी से अनुरोध करना होता है। अब तक इस तरह के आवेदन फॉर्म 13 के जरिये ऑनलाइन ही किये जा सकते थे। धारा 197 और 206सी (9) के प्रावधानों पर समुचित ढंग से अमल करने और फॉर्म संख्‍या 13 में आवेदन ऑनलाइन भरने में आवेदकों को हो रही कठिनाई को दूर करने के उद्देश्‍य से सीबीडीटी ने सामान्य तरीके से आवेदन की छूट दी है। एनआरआई इस छूट का लाभ 31 मार्च 2019 तग और निवासी आवेदक 31 दिसंबर 2018 तक उठा सकते हैं।

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