Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Mar, 2018 04:53 PM
सुप्रीम कोर्ट ने आज केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया कि 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन प्रकरण और इससे संबंधित दूसरे मामलों की जांच छह महीने के भीतर पूरी की जाए। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की दो...
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने आज केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया कि 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन प्रकरण और इससे संबंधित दूसरे मामलों की जांच छह महीने के भीतर पूरी की जाए। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की दो सदस्यीय पीठ ने केन्द्र को टूजी स्पेक्ट्रम प्रकरण और एयरसेल-मैक्सिस सौदे सहित इससे जुड़े मामलों की जांच की प्रगति रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर पेश करने का निर्देश दिया।
पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि यह जांच काफी लंबे समय से चल रही है और देश की जनता को इस तरह के संवेदनशील मामले में अधिक समय तक अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता आनन्द ग्रोवर को 2जी मामलों में विशेष लोक अभियोजक की जिम्मेदारी से भी मुक्त कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने अतिरिक्त सालिसीटर जनरल तुषार मेहता को 2जी स्पेक्ट्रम मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने के केन्द्र के फैसले को भी मंजूरी दे दी। कोर्ट ने इसी मामले में एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर अवमानना याचिका भी खारिज कर दी।