SBI को 136 करोड़ रुपए के नुकसान के बाद CBI ने बैंक धोखाधड़ी के तीन मामले दर्ज किए

Edited By jyoti choudhary,Updated: 11 Jul, 2018 11:30 AM

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने मुंबई की 3 कंपनियों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के 3 अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस बैंक धोखाधड़ी में भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) को कुल मिलाकर 136 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

नई दिल्लीः केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने मुंबई की 3 कंपनियों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के 3 अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस बैंक धोखाधड़ी में भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) को कुल मिलाकर 136 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पहला मामला टाप वर्थ पाइप्स एंड ट्यूब्स, उसके निदेशक अभय नरेंद्र लोढ़ा, शिशिर शिवाजी हिराय, हर्षराज शांतिलाला बागमर के साथ तत्कालीन एस.बी.आई. अधिकारी सहायक महाप्रबंधक त्यागराजूलनमनामेल्लूरी, उप प्रबंधक विलास नरहर अहिरराव, उपप्रबंधक मधुरा मंगेश सावंत पर बैंक को कथित रूप से 56.81 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के लिए दायर किया गया है।

दूसरा मामला महीप मार्केटिंग और उसके निदेशकों तथा एस.बी.आई. के 3 अधिकाारियों के खिलाफ दर्ज किया गया है। इसमें एस.बी.आई. को 49.99 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तीसरा मामला हर्ष स्टील ट्रेड और उसके निदेशकों तथा एस.बी.आई. के दो तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुआ है। इसमें एस.बी.आई. को कथित रूप से 30.13 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 

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