सीबीआईसी ने GST अपील मामलों में वर्चु्अल सुनवाई को अनिवार्य किया

Edited By rajesh kumar,Updated: 23 Aug, 2020 06:10 PM

cbic mandates virtual hearing in gst appeal cases

सीबीआईसी ने जीएसटी फील्ड अधिकारियों ने कहा है कि वे शारीरिक दूरी सुनिश्चित करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जीएस अपील के मामलों में सुनवाई करें।

नई दिल्ली: सीबीआईसी ने जीएसटी फील्ड अधिकारियों ने कहा है कि वे शारीरिक दूरी सुनिश्चित करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जीएस अपील के मामलों में सुनवाई करें। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने अप्रैल में सीमा शुल्क कानून के तहत व्यक्तिगत सुनवाई और उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर संबंधित विवादों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।

सीबीआईसी ने प्रधान मुख्य आयुक्तों को लिखे पत्र में कहा है कि इस बारे में मिली प्रतिक्रिया से संकेत मिलता है कि इस पहल से अपीलीय कार्रवाई को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इससे यात्रा और समय की बचत भी हुई है और कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में शारीरिक दूरी बनाए रखने में सफलता मिली है।

सीबीआईसी ने कहा कि इसलिए उसने विभिन्न प्राधिकरणों जैसे कमिश्नर (अपील), मूल निर्णय करने वाले अधिकारियों और केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकरणों से कहा है कि वे केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) से संबंधित मामलों में अनिवार्य रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए व्यक्तिगत सुनवाई करें। बयान में कहा गया कि इस पहल से जीएसटी के तहत आने वाले आपूर्तिकर्ताओं, आयातकों, निर्यातकों, यात्रियों, वकीलों, कर पेशेवरों और संबंधित प्राधिकरणों जैसे सभी हितधारकों को सुविधा होगी।


 

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