Edited By ,Updated: 01 Sep, 2016 01:32 PM
प्रतिस्पर्धा आयोग ने एसीसी और बिनानी समेत 11 सीमेंट कंपनियों पर आपस में साठगांठ को लेकर 6,700 करोड़ रुपए से अधिक का आज जुर्माना लगाया।
नई दिल्ली: प्रतिस्पर्धा आयोग ने एसीसी और बिनानी समेत 11 सीमेंट कंपनियों पर आपस में साठगांठ को लेकर 6,700 करोड़ रुपए से अधिक का आज जुर्माना लगाया। सीमेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (सीएमए) को दंडित करने के अलावा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) ने सभी इकाइयों को भविष्य में बाजार में सीमेंट की कीमतों, उत्पादन और आपूर्ति को लेकर समझौता या व्यवस्था से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने से रोका है।
एक विज्ञप्ति में सी.सी.आई. ने कहा कि 11 सीमेंट कंपनियों तथा सी.एम.ए. पर 6,715 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्देश के बाद आयोग ने ताजा आदेश जारी किया है। न्यायाधिकरण ने सीमेंट कंपनियों से जुड़े मामले पर ताजा आदेश देने को लेकर प्रकरण को सी.सी.आई. के पास वापस भेज दिया था। इससे पहले, न्यायाधिकरण ने 10 सीमेंट कंपनियों पर लगाए गए जुर्माने को खारिज कर दिया था।
ए.सी.सी. सीमेंट पर 1,147.59 करोड़ रुपए जबकि जयप्रकाश एसोसिएट्स लि. तथा अल्ट्राटेक पर क्रमश: 1,323.60 करोड़ रुपए 1,175.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार इसके अलावा सेंचुरी पर 274.02 करोड़ रुपए, इंडिया सीमेंट्स पर 187.48 करोड़ रुपए, जेके सीमेंट्स पर 128.54 करोड़ रुपए, जेके सीमेंट पर 128.54 करोड़ रुपए, लाफार्ज पर 490.01 करोड़ रुपए, रामको पर 258.63 करोड़ रुपए, एसीएल पर 1,163.91 करोड़ रुपए तथा बिनानी पर 167.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सी.एम.ए. पर 73 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
कंपनियों को दंडित करते हुए सी.सी.आई. ने कहा कि कंपनियों तथा सी.एम.ए. की गतिविधियां न केवल ग्राहकों के हितों के बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक थी क्योंकि सीमेंट निर्माण और बुनियादी ढांचा उद्योग में में एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है तथा आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। एक अलग आदेश में नियामक ने अनुचित व्यापार गतिविधियों के लिए सीमेंट लि. पर 397.51 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।