Edited By jyoti choudhary,Updated: 27 Sep, 2019 04:01 PM
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच के आदेश दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से जवाब तलब किया है।
नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच के आदेश दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से जवाब तलब किया है।
एक गैर-सरकारी संगठन की इस याचिका में कंपनी के प्रवर्तकों पर धन की कथित हेराफेरी, नियमों के उल्लंघन और नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं और इसका विशेष जांच दल से अन्वेषण कराए जाने की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायाधीश सी. हरि शंकर ने याचिका पर केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और इंडियाबुल्स को नोटिस जारी कर उनका जवाब तलब किया है। इसमें अगली सुनवायी 13 दिसंबर को होगी।