Edited By Isha,Updated: 05 Jan, 2019 12:08 PM
केन्द्र सरकार ने बम्बई उच्च न्यायालय को शुक्रवार को बताया कि वह दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के नियमन के लिए मसौदा नियमों को 31 जनवरी तक अंतिम रूप दे सकती है। केन्द्र सरकार के वकील डी.पी. सिंह ने मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटिल और न्यायमूॢत एन.एम. जामदार
मुम्बईः केन्द्र सरकार ने बम्बई उच्च न्यायालय को शुक्रवार को बताया कि वह दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के नियमन के लिए मसौदा नियमों को 31 जनवरी तक अंतिम रूप दे सकती है। केन्द्र सरकार के वकील डी.पी. सिंह ने मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटिल और न्यायमूॢत एन.एम. जामदार की पीठ से कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप, सरकार ने ‘मसौदा नियम पहले ही तैयार कर लिए हैं और विशेषज्ञों के साथ कई बैठकें की हैं।’
सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार दवा एवं प्रसाधन कानून के तहत मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और उन्हें जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। पीठ 2015 में शहर के एक प्रोफैसर द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मांग की गई कि ‘अनुसूची एच’ दवाओं सहित अन्य दवाओं की ऑनलाइन बिक्री का नियमन हो।