अब देश छोड़कर नहीं भाग सकेंगे डिफॉल्टर, पासपोर्ट कानून में होगा बदलाव

Edited By Supreet Kaur,Updated: 08 Aug, 2018 10:10 AM

change in passport law defaulters will not you leave the country

हजारों करोड़ के विलफुल डिफॉल्टर के देश छोड़कर भागने पर लगाम लगाने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति ने पासपोर्ट कानून को और सख्त करने का सुझाव दिया है। सके लिए सरकार पासपोर्ट ऐक्ट के सेक्शन 10 में संशोधन कर सकती है। इससे विलफुल डिफॉल्टर्स को देश से...

बिजनेस डेस्कः हजारों करोड़ के विलफुल डिफॉल्टर के देश छोड़कर भागने पर लगाम लगाने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति ने पासपोर्ट कानून को और सख्त करने का सुझाव दिया है। सके लिए सरकार पासपोर्ट ऐक्ट के सेक्शन 10 में संशोधन कर सकती है। इससे विलफुल डिफॉल्टर्स को देश से भागने से रोका जा सकेगा।

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कमेटी ने दिया सुझाव
डिफॉल्टर्स को देश से भागने से रोकने के तरीकों का सुझाव देने के लिए बनाई गई फाइनैंशल सर्विसेज सेक्रेटरी राजीव कुमार की अगुआई वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है। एक अधिकारी ने बताया, 'भारतीय पासपोर्ट ऐक्ट के सेक्शन 10 में संशोधन करने का सुझाव दिया गया है, जिससे एक तय सीमा से अधिक लोन के विलफुल डिफॉल्टर को सार्वजनिक हित में वित्तीय या आर्थिक जोखिम माना जा सकता है।' इसके लिए कर्ज की सीमा 50 करोड़ रुपए तय की जा सकती है। पासपोर्ट ऐक्ट का सेक्शन 10 पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्युमेंट्स में बदलाव, उन्हें जब्त और रद्द करने से जुड़ा है।

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खातों की होगी जांच
बैंकिंग सिस्टम में बड़ा सुधार करने के मकसद से वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों को 50 करोड़ रुपए से अधिक के सभी NPA खाते की फ्रॉड की आशंका के लिए जांच करने को कहा है। अगर जांच में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो ऐसे मामलों को सीबीआई, ईडी और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस सहित संबंधित जांच एजेंसियों के पास भेजा जाएगा।
 

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