चेकबुक और ATM निकासी पर नहीं लगेगा GST लेकिन इस कार्ड पर देना होगा

Edited By Pardeep,Updated: 03 Jun, 2018 09:45 PM

check book and atm withdrawals will not be considered on gst but on this card

बैंकों की एटीएम निकासी तथा चेकबुक जैसी ग्राहकों के लिए नि:शुल्क सेवाओं को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि क्रेडिट कार्ड बिल के बकाया भुगतान पर लगा विलंब शुल्क तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा बीमा की खरीद पर जीएसटी...

नई दिल्ली: बैंकों की एटीएम निकासी तथा चेकबुक जैसी ग्राहकों के लिए नि:शुल्क सेवाओं को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि क्रेडिट कार्ड बिल के बकाया भुगतान पर लगा विलंब शुल्क तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा बीमा की खरीद पर जीएसटी लगेगा। 

राजस्व विभाग ने बैंकिंग, बीमा और शेयर ब्रोकर सेवाओं पर जीएसटी लागू होने के संबंध में ‘ बार - बार उठने वाले प्रश्नों का निवारण (एफएक्यू)’ जारी कर इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया है। विभाग ने कहा कि प्रतिभूतिकरण , डेरिवेटिव्स और वायदा सौदों से जुड़े लेन - देन को भी जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है। 

वित्तीय सेवा विभाग ने पिछले महीने इस संबंध में राजस्व विभाग से संपर्क किया था। पीडब्ल्यूसी में पार्टनर एवं लीडर (अप्रत्यक्ष कर) प्रतीक जैन ने कहा कि एफएक्यू काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जीएसटी के ²ष्टिकोण से वित्तीय सेवाओं को सबसे जटिल माना जाता है।      

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