Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 May, 2018 12:40 PM
जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एक याचिकाकर्ता को राहत देते हुए चोलामंडलम् जनरल इंश्योरैंस कम्पनी को आदेश दिया है कि वह याचिकाकर्ता की दुर्घटनाग्रस्त हुई कार पर हुए मुरम्मत की क्लेम राशि 1,33,780 रुपए सहित 5000 रुपए हर्जाना व वाद व्यय 30 दिन में अदा...
गुरदासपुरः जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एक याचिकाकर्ता को राहत देते हुए चोलामंडलम् जनरल इंश्योरैंस कम्पनी को आदेश दिया है कि वह याचिकाकर्ता की दुर्घटनाग्रस्त हुई कार पर हुए मुरम्मत की क्लेम राशि 1,33,780 रुपए सहित 5000 रुपए हर्जाना व वाद व्यय 30 दिन में अदा करे।
क्या है मामला
याचिकाकर्ता तरलोक सिंह पुत्र मलूक सिंह निवासी गांव किशनपुरा तहसील व जिला गुरदासपुर ने फोरम के समक्ष दायर याचिका में आरोप लगाया था कि उसने एक स्विफ्ट डिजायर कार चोलामंडलम् इन्वैस्टमैंट एंड फाइनांस लिमिटेड संगलपुरा रोड गुरदासपुर कार्यालय से फाइनांस करवाई थी। इस संबंधी फाइनांस कम्पनी ने इस कार की इंश्योरैंस चोलामंडलम् जनरल इंश्योरैंस जालन्धर ब्रांच से करवा दी। इस बाबत उसे इंश्योरैंस कवर नोट 20 जनवरी 2016 से 10 जनवरी 2017 तक जारी किया गया। यह इंश्योरैंस 3 लाख 60 हजार रुपए की थी। 10 फरवरी 2016 को उसकी कार बरनाला में दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसकी जानकारी पुलिस के साथ-साथ इंश्योरैंस कम्पनी को भी दे दी गई लेकिन इंश्योरैंस कम्पनी ने कहा कि उसने इस कार की कोई इंश्योरैंस नहीं की है जिस पर याचिकाकर्ता ने अपने स्तर पर सर्वेयर का प्रबंध कर कार की क्षति का अनुमान लगवा कर कार की मुरम्मत करवाई जिस पर 1,33,780 रुपए खर्च आया। इंश्योरैंस कम्पनी ने फोरम में अपने वकील के माध्यम से जवाब दिया कि याचिकाकर्ता की कार का एक्सीडैंट 20 फरवरी 2016 को हुआ परंतु याचिकाकर्ता ने क्लेम 31 मार्च 2017 को फाइल किया जो बहुत ही लेट था।
यह कहा फोरम ने
फोरम के प्रधान नवीन पुरी ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद चोलामंडलम् जनरल इंश्योरैंस कम्पनी को आदेश कि वह याचिकाकर्ता को सर्वेयर की रिपोर्ट के अनुसार 1,33,780 रुपए के भुगतान सहित 5000 रुपए हर्जाना व वाद व्यय 30 दिन में अदा करे। यदि निर्धारित समय पर भुगतान न किया गया तो पूरी राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर से फैसले की तिथि से अदा करना होगी।