Edited By ,Updated: 04 Feb, 2016 02:05 AM
सेज (विशेष अर्थिक क्षेत्र) इकाइयों व डिवैल्परों को राहत प्रदान करते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि वे स्वच्छ भारत उपकर के रिफंड का दावा करने के पात्र होंगे। सरकार ने अपने स्वच्छता अभियान के वित्त पोषण के लिए गत वर्ष नवम्बर में यह उपकर लगाया था।
नई दिल्ली : सेज (विशेष अर्थिक क्षेत्र) इकाइयों व डिवैल्परों को राहत प्रदान करते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि वे स्वच्छ भारत उपकर के रिफंड का दावा करने के पात्र होंगे। सरकार ने अपने स्वच्छता अभियान के वित्त पोषण के लिए गत वर्ष नवम्बर में यह उपकर लगाया था।
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘ सेज इकाईयां या डिवैल्पर उन विशिष्ट सेवाओं पर किए गए स्वच्छ-भारत उपकर का रिफंड प्राप्त करने के हकदार होंगे जिसके लिए शुरू से छूट की अनुमति है, लेकिन इसके लिए दावा नहीं किया गया है।’’ बोर्ड ने इनको देय रिफंड की गणना के लिए एक फार्मूला भी निर्धारित किया है।
सरकार ने 15 नवम्बर, 2015 से करयोग्य सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत स्वच्छ भारत उपकर लगाया था जिससे सेवाकर की दर 14 प्रतिशत से बढ़कर 14.5 प्रतिशत पहुंच गई।