Edited By Supreet Kaur,Updated: 12 Apr, 2018 10:55 AM
कॉलेज-स्कूल के छात्रों के लिए मेस के खाने पर अब जीएसटी लगेगा। वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक संस्थानों की कैंटीन या मेस में खाने और पीने पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा.....
नई दिल्लीः कॉलेज-स्कूल के छात्रों के लिए मेस के खाने पर अब जीएसटी लगेगा। वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक संस्थानों की कैंटीन या मेस में खाने और पीने पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
हालांकि बाहर से सप्लाई करने वाले वेंडर्स को इस मामले में जीएसटी से छूट मिली है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अगर बाहर से स्कूल और हायर सेकेंड्री में फूड सप्लाय किया जाता है तो वह जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। मंत्रालय ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक संस्थानों के कैंटीन या मेस में खान-पीने के सामान की आपूर्ति पर बिना ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट’ के 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।’’