कंज्यूमर फोरम: नई कार में खराबी आने पर कंपनी को ठोका जुर्माना

Edited By Supreet Kaur,Updated: 14 Jul, 2018 10:58 AM

company pays fine after the failure of the new car

उपभोक्ता फोरम ने नई कार में खराबी आने पर कार कंपनी को 25,000 रुपए जुर्माना ठोका है और पीड़ित को कार की राशि भी देने का आदेश दिया।

बिजनेस डेस्कः उपभोक्ता फोरम ने नई कार में खराबी आने पर कार कंपनी को 25,000 रुपए जुर्माना ठोका है और पीड़ित को कार की राशि भी देने का आदेश दिया।

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क्या है मामला
रायपुर के लोक निर्माण विभाग के सुरेश कुमार शर्मा ने वर्ष 2013 में एक कार खरीदी। जिसके कुछ दिनों बाद ही कार में खराबी सामने आई। कार का स्टेयरिंग ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसके बाद वह अपनी समस्या लेकर कंपनी के पास गया। फिर भी उसकी समस्या का संतोषजनक हल नहीं निकला। परेशान होकर सुरेश कुमार ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया और न्याय की गुहार लगाई। ये मामला फोरम में 5 साल तक चला।

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यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष उतरा कुमार, सदस्य प्रिया अग्रवाल एवं सदस्य संग्राम सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए सुरेश कुमार शर्मा को 15 लाख 64 हजार 104 रुपए देने के साथ ही उसे हुई मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 25 हजार रुपए जुर्माना देने का आदेश कार कंपनी को दिया है।

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