अकाउंट व क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी 3 दिन में करें की शिकायत, इसके बाद बैंकों की होगी जवाबदेही

Edited By jyoti choudhary,Updated: 04 Jun, 2018 04:55 PM

complaint of account and credit card fraud in 3 days

भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने डिजिटल माध्यम से बढ़ते लेनदेन के साथ ही ग्राहकों को इसमें होने वाली धोखाधड़ी के प्रति सतर्क किया है। बैंक ने कहा है कि डेबिट, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी होने पर

नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने डिजिटल माध्यम से बढ़ते लेनदेन के साथ ही ग्राहकों को इसमें होने वाली धोखाधड़ी के प्रति सतर्क किया है। बैंक ने कहा है कि डेबिट, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी होने पर ग्राहक को घबराए बिना 3 कार्यदिवस के भीतर उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, उसके बाद पूरी जवाबदेही बैंक की होगी।

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...तो बैंकिंग लोकपाल में कर सकते हैं शिकायत 
केंद्रीय बैंक ने आज से देशभर में ‘वित्तीय साक्षरता सप्ताह’ की शुरूआत की है। इसमें बताया गया है कि ग्राहकों को एटीएम से असफल लेन-देन, ग्राहक की जानकारी के बिना बैंक खाते में शुल्क लगना आदि के बारे में ग्राहक अपनी शाखा में शिकायत कर सकते हैं। एक माह के अंदर समाधान नहीं होता है तो बैंकिंग लोकपाल के समक्ष शिकायत कर सकते हैं। 

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3 कार्यदिवस के भीतर करनी होगी शिकायत
4 से 8 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बैंक ग्राहकों के बीच वित्तीय उत्पादों और सेवाओं, अच्छी वित्तीय गतिविधियों तथा डिजिटिल माध्यम के उपयोग के बारे में जागरूकता लाने पर जोर दिया गया। केंद्रीय बैंक के अनुसार अगर ग्राहक किसी तीसरे पक्ष द्वारा डिजिटल तरीके से लेन-देन में गड़बड़ी के बारे में 3 कार्यदिवस के भीतर अपनी बैंक शाखा में शिकायत कर देता है तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तब पूरी जवाबदेही बैंक की होगी।

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शिकायत में देरी पड़ेगी भारी
गड़बड़ी की शिकायत में देरी होती है और ग्राहक 4 से 7 कार्यदिवस में शिकायत करता है तो लेनदेन की अधिकतम देनदारी प्राथमिक खातों (बीसीबीडी) के मामले में 5,000 रुपए तथा अन्य बचत खातों तथा क्रेडिट कार्ड (5 लाख रुपए तक की सीमा) के लिए 10,000 रुपए की देनदारी बनेगी। वहीं 7 कार्य दिवस से अधिक समय तक आप गड़बड़ी या धोखाधड़ी की जानकारी नहीं देते हैं तो बैंक की नीति के अनुसार ग्राहकों की देनदारी तय होगी। 

रिजर्व बैंक सहायक महाप्रबंधक (एफएलसी) डी.बी.भट्टाचार्य ने कार्यक्रम ने दावा किया, ‘‘दुनिया में भारत एकमात्र देश है जहां इस तरह की व्यवस्था की गई है।’’ वित्तीय साक्षरता के तहत बैंकों की शाखाओं में बैनर, पोस्टर के जरिए ग्राहकों को अवैध बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन तथा सुरक्षित डिजिटल बैंक अनुभव के लिए ‘अपनी जवाबदेही को जाने’ जैसे उपभोक्ता संरक्षण संदेश पर भी जोर दिया गया। 
 

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