नोटबंदी के दौरान 20 लाख से ज्यादा जमा करवाने वालों की शामत

Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Feb, 2018 05:01 AM

condemnation of deposits of over 20 lakh during the note taking

इंकम टैक्स विभाग ने कालेधन पर शिकंजा कसते हुए करीब 2 लाख खाताधारकों को नोटिस जारी किया है। इन लोगों ने नोटबंदी के बाद अपने खाते में 20 लाख रुपए से ज्यादा रकम जमा कराने के बावजूद टैक्स रिटर्न नहीं भरा है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि...

नई दिल्ली: इंकम टैक्स विभाग ने कालेधन पर शिकंजा कसते हुए करीब 2 लाख खाताधारकों को नोटिस जारी किया है। इन लोगों ने नोटबंदी के बाद अपने खाते में 20 लाख रुपए से ज्यादा रकम जमा कराने के बावजूद टैक्स रिटर्न नहीं भरा है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ऐसे लोगों को नोटिस भेजा गया है जिन्होंने अपने खाते में बड़ी राशि जमा कराई है और टैक्स रिटर्न फाइल भी नहीं किया है।

टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले 29 प्रतिशत बढ़े: वित्त मंत्रालय के अनुसार नोटबंदी की वजह से टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में काफी तेज इजाफा हुआ है। वित्त वर्ष 2016-17 में टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या सालाना आधार पर 29 प्रतिशत बढ़ कर 8.55 करोड़ हो गई है। 

1.10 करोड़ बैंक खातों में जमा हुए रुपए 
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नोटबंदी के दौरान 1.10 करोड़ बैंक खातों में 2 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा की गई। पिछले साल आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद 18 लाख लोगों को नोटिस जारी कर अपने नकद लेन-देन पर स्पष्टीकरण देने को कहा था। विभाग के अनुसार ऐसे लोगों का नकद लेन-देन उनकी कमाई के अनुरूप नहीं था। इन लोगों को आयकर नोटिस से बचने के लिए 10 दिन में जवाब देने को कहा गया था।

2.5 लाख से अधिक कमाई पर रिटर्न जरूरी
आयकर के मौजूदा नियमों के तहत सालाना 2.5 लाख रुपए से अधिक कमाई वालों के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है तो आयकर विभाग उस व्यक्ति को नोटिस जारी कर पूछ सकता है। अगर विभाग को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की आय कर योग्य है और वह रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है तो विभाग उससे टैक्स के साथ जुर्माना भी वसूल सकता है। विभाग उस व्यक्ति के खिलाफ  मुकद्दमा भी दर्ज करा सकता है जिसके तहत उसे अधिकतम 2 साल की सजा भी हो सकती है। अगर किसी करदाता पर 25 लाख रुपए से अधिक की टैक्स चोरी का मामला साबित होता है तो उसे अधिकतम 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। 

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