Edited By jyoti choudhary,Updated: 29 Jan, 2019 12:22 PM
आयकर विभाग ने कहा है कि उसने बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम के तहत अब तक 6,900 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं। विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी मंगलवार एक विज्ञापन के जरिए दी।
नई दिल्लीः आयकर विभाग ने कहा है कि उसने बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम के तहत अब तक 6,900 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं। विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी मंगलवार एक विज्ञापन के जरिए दी। विभाग ने यह विज्ञापन लोगों को बेनामी लेनदेन से बचने के उद्देश्य से जारी किया है।
7 साल की जेल का है प्रावधान
बेनामी संपत्तियों और लेनदेन पर रोक लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बेनामी लेनदेन कानून में 2016 में संसोधन किया था। इस संशोधन में बेनामी संपत्ति को सील करने और उसे जब्त करने का अधिकार जोड़ा गया है। नए कानून के तहत बेनामी संपत्ति पाए जाने पर सजा की अवधि को तीन साल से बढ़ाकर सात साल और बेनामी संपत्ति के बाजार मूल्य के 25 फीसदी के बराबर जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
गलत सूचना देने पर होगी जेल
विज्ञापन में आयकर विभाग ने लोगों से गलत सूचना नहीं देने को कहा है। विभाग ने कहा है कि बेनामी संपत्ति लेनदेन कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति गलत सूचना देने का आरोपी पाया जाता है तो उस 5 साल की जेल या बेनामी संपत्ति के बाजार मूल्य के 10 फीसदी के बराबर जुर्माना या दोनों का दंड लगाया जा सकता है। विभाग ने सरकार की सहायता हेतु सभी लोगों से ईमानदारी से सही सूचना देने की अपील की है।
ये होती है बेनामी संपत्ति
जब कोई चल या अचल संपत्ति किसी बेनाम व्यक्ति को ट्रांसफर कर दी जाती है लेकिन उसका असली लाभ ट्रांसफर करने वाले को ही मिलता है तो वह बेनामी संपत्ति कहलाती है। बेनामी संपत्ति लेनदेन कानून 2016 के तहत ऐसा करना गैर कानूनी है और ऐसा करने पर दोषी व्यक्ति को जेल और जुर्माना दोनों का दंड देने का प्रावधान है।
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