NCLT ने कहा- टाटा स्टील की बोली पर उठाई गई आपत्तियों पर कर्जदाता विचार करें

Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Mar, 2018 02:29 PM

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राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एन.सी.एल.टी.) ने भूषण स्टील के ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) से कंपनी के कर्मचारियों द्वारा टाटा स्टील की बोली पर उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के लिए कहा। कर्जदाताओं का समूह कल होने वाली बैठक में कर्मचारियों की ओर से...

नई दिल्लीः राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एन.सी.एल.टी.) ने भूषण स्टील के ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) से कंपनी के कर्मचारियों द्वारा टाटा स्टील की बोली पर उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के लिए कहा। कर्जदाताओं का समूह कल होने वाली बैठक में कर्मचारियों की ओर से उठाई गई आपत्ति पर विचार करेगा। इस बैठक में भूषण स्टील के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली कंपनी टाटा स्टील की समाधान योजना पर विचार किया जाएगा।

न्यायाधिकरण ने दिवालिया समाधान पेशेवर (आई.आर.पी.) को कर्मचारियों की आपत्तियों पर निर्णय के बारे में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। एन.सी.एल.टी. के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम एम कुमार ने कहा, "आवेदकों की ओर से दाखिल की गई आपत्तियों को विचार के लिए सीओसी के पास भेजा जाएगा। अंतिम समाधान योजना पेश करने के समय लिए गए निर्णय के बारे में भी एन.सी.एल.टी. को सूचित किया जाएगा।" 

कर्मचारियों का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ए एस चांडिओक ने कहा कि टाटा स्टील इसके लिए अयोग्य है और आईबीसी की धारा29 ए के तहत बोली लगाने के लिए हकदार नहीं है। टाटा स्टील की ओर से पेश वकील राजीव नय्यर ने भूषण स्टील के कर्मचारियों के आवेदन पर आपत्ति जताते हुए मामले में उनके आधार पर सवाल उठाया है।  
 

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