उपभोक्ता आयोग का आदेश, घर खरीदार को 64.5 लाख रुपए लौटाए यूनिटेक

Edited By Supreet Kaur,Updated: 26 Nov, 2019 10:01 AM

consumer commission order unitech returns rs 64 5 lakh to home buyer

शीर्ष उपभोक्ता मंच ने ग्राहक को फ्लैट का कब्जा देने में विफलता के मामले में रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को उसको 64.5 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। इसके लिए उसे तीन महीने का समय दिया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) ने...

नई दिल्लीः शीर्ष उपभोक्ता मंच ने ग्राहक को फ्लैट का कब्जा देने में विफलता के मामले में रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को उसको 64.5 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। इसके लिए उसे तीन महीने का समय दिया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) ने यूनिटेक को घर खरीदार प्रदीप कुमार को मूल राशि पर उसके भुगतान की तिथियों से 10 प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया है।
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आयोग के सदस्य वी.के. जैन ने कहा, "यूनिटेक शिकायतकर्ता को पूरी मूल राशि 10 प्रतिशत के सालाना ब्याज के साथ लौटाए। यह ब्याज हर भुगतान की तारीख से लौटाए जाने की तारीख तक देना है।" आयोग ने यूनिटेक को कानूनी खर्च के रूप में कुमार को 25,000 रुपए देने का भी कहा है। कुमार ने गुड़गांव में यूनिटेक की परियोजना 'इवेय टैरेसेस' में फ्लैट बुक किया था। कंपनी ने 42 महीने में फ्लैट का कब्जा देने का वादा किया था। कुमार का आरोप है कि कंपनी को राशि का भुगतान करने के बावजूद भी उसने कब्जा नहीं दिया। 
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