Edited By jyoti choudhary,Updated: 09 Feb, 2020 10:39 AM
मैन्यूफैक्चरिंग डिफैक्ट वाला मोबाइल बेचने और डिफैक्ट दूर नहीं कर पाने के लिए दुकानदार, सर्विस सैंटर एवं निर्माता कम्पनी पर उपभोक्ता फोरम ने 30,000 रुपए का हर्जाना ठोका है।
दुर्गः मैन्यूफैक्चरिंग डिफैक्ट वाला मोबाइल बेचने और डिफैक्ट दूर नहीं कर पाने के लिए दुकानदार, सर्विस सैंटर एवं निर्माता कम्पनी पर उपभोक्ता फोरम ने 30,000 रुपए का हर्जाना ठोका है।
क्या है मामला
सैक्टर 7 भिलाई निवासी एन. रामाराव ने दुकानदार सैमीकंडक्टर वर्ल्ड सुपेला भिलाई से सोनी एक्सपीरिया एम 5 मोबाइल 18 जुलाई 2016 को 25,500 रुपए में खरीदा था। एक महीने बाद 23 अगस्त 2016 को मोबाइल का कैमरा खराब हो गया, जिसके बाद परिवादी को 22 सितम्बर 2016 को उसी कम्पनी का दूसरा मोबाइल बदल कर दिया गया और यह मोबाइल भी 26 सितम्बर 2016 को खराब हो गया। इसकी शिकायत करने पर सॢवस सैंटर विकास इंटरप्राइजेस ने रिपेयरिंग हेतु मोबाइल रख लिया और 4 नवम्बर 2016 को बदलकर फिर एक मोबाइल परिवादी को दिया। यह मोबाइल भी उपयोग करते समय गर्म होकर बंद हो जाता था, जिसकी शिकायत करने पर सर्विस सैंटर ने मोबाइल जमा कर लिया और कोई समाधान नहीं किया। परेशान होकर उसने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।
यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये एवं लता चंद्राकर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मोबाइल की कीमत 24,225, मानसिक क्षतिपूर्ति स्वरूप 5,000 रुपए तथा वाद व्यय के रूप में 1,000 रुपए कुल मिलाकर 30,225 रुपए उक्त लोगों पर हर्जाना लगाते हुए एक माह के भीतर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित परिवादी को अदा करने का आदेश दिया है।