नुस्ली वाडिया मानहानि मामले में कोर्ट ने रतन टाटा को जारी किया नोटिस

Edited By jyoti choudhary,Updated: 18 Dec, 2018 02:27 PM

court issues notice to ratan tata in nusli wadia defamation case

मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा के खिलाफ मानहानि मामले में नोटिस जारी किया है। वाडिया ग्रुप के चेयरमैन नुस्ली वाडिया ने रतन टाटा के खिलाफ शिकायत की थी। इस मामले में टाटा सन्स के मौजूदा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और

मुंबईः मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा के खिलाफ मानहानि मामले में नोटिस जारी किया है। वाडिया ग्रुप के चेयरमैन नुस्ली वाडिया ने रतन टाटा के खिलाफ शिकायत की थी। इस मामले में टाटा सन्स के मौजूदा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और ग्रुप के सीओओ समेत 8 निदेशकों के खिलाफ भी नोटिस जारी किया है। अदालत ने शनिवार को नोटिस जारी किए। सोमवार को इसकी जानकारी सामने आई। इस मामले की सुनवाई 25 मार्च, 2019 को होगी। 

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वाडिया ने 14 दिसंबर को अपना बयान दर्ज कराया था। टाटा और चंद्रशेखरन के अलावा अजय पीरामल, अमित चंद्रा, इशत हुसैन, नितिन नोहरिया, रनेंद्र सेन, विजय सिंह, वेणू श्रीनिवासन, राल्फ स्पेथ और समूह के चीफ ऑपरेशनल ऑफीसर एफएन सूबेदार को यह नोटिस जारी हुआ है।

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क्या है वाडिया का दावा?
वाडिया ने यह शिकायत 2016 में तब दर्ज कराई जब उन्हें ग्रुप की कुछ कंपनियों से बाहर कर दिया गया था। वाडिया ने दावा किया कि 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाने के बाद कई लोगों ने उनके खिलाफ मानहानी के बयान दिया।

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वाडिया भारतीय होटल कंपनी के बोर्ड में शामिल थे जो ताज ग्रुप होटल, टीसीएस,टाटा मोटर्स और टाटा स्टील जैसे कंपनी चलाते थे। उन्हें दिसंबर 2016 और फरवरी 2017 के बीच विशेष रूप से आयोजित सामान्य बैठक में शेयरधारकों ने वोट करके हटा दिया था। वाडिया के वकील अबाड पांडा ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत को बताया टाटा संस के लोगों ने आरोप लगाया था कि वाडिया मिस्त्री के साथ मिलकर काम कर रहे थे और इस तरह वो टाटा ग्रुप के हितों के खिलाफ ही काम कर रही थे।

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