Edited By jyoti choudhary,Updated: 23 Mar, 2019 12:58 PM
दिल्ली की एक अदालत ने शराब कारोबारी और किंगफिशर के मालिक विजय माल्या की मुश्किलें बढी दी हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फेरा उल्लंघन से संबंधित एक मामले में माल्या की बेंगलुरू में स्थित संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है।
बिजनेस डेस्कः दिल्ली की एक अदालत ने शराब कारोबारी और किंगफिशर के मालिक विजय माल्या की मुश्किलें बढी दी हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फेरा उल्लंघन से संबंधित एक मामले में माल्या की बेंगलुरू में स्थित संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। बेंगलुरू पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय के विशेष लोक अभियोजक एन के मत्ता और वकील संवेदना वर्मा के जरिए इस संबंध में अदालत के पहले के आदेश को लागू करने के लिए और समय मांगा था।
10 जुलाई तक संपत्ति जब्त करने का आदेश
कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य पुलिस को सुनवाई की अगली तारीख 10 जुलाई तक माल्या की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। बेंगलुरु पुलिस ने पिछले दिनों कोर्ट को बताया था कि उसने माल्या की 159 संपत्तियों की पहचान की है लेकिन अभी तक इनमें से एक भी संपत्ति को जब्त नहीं किया जा सका है। माल्या को अदालत ने पिछले साल 4 जनवरी को इस मामले में सम्मन जारी करने के लिए घोषित अपराधी घोषित किया था।
गैर जमानती वारंट जारी
कोर्ट ने पिछले साल 8 मई को माल्या की प्रॉपर्टी को जब्त करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने फेरा उल्लंघन के मामले में माल्या को अपराधी घोषित किया था। वहीं 12 अप्रैल 2017 को माल्या के खिलाफ ओपन एंडेड गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। सामान्य गैरजमानती वारंट के विपरीत ओपन एंडेड गैर जमानती वॉरंट में कोई समय सीमा नहीं होती है।