खरीददारों को धोेखा देना पड़ा महंगा, कोर्ट ने बिल्डर को सुनाया कड़ा संदेश

Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Feb, 2018 12:33 PM

court pronounced a stern message to the builder

बॉम्बे हाई कोर्ट ने खरीददारों को धोखा देने वाले एक बिल्डर को सबक सिखाने के लिए नायाब आदेश दिया है। कोर्ट ने आरोपी बिल्डर के एक फ्लैट और 58 एकड़ के प्लॉट की नीलामी का आदेश दिया है, जिससे एकत्र हुए पैसे से खरीददारों के प्रॉजेक्ट को पूरा किया जाएगा।

मुंबईः बॉम्बे हाई कोर्ट ने खरीददारों को धोखा देने वाले एक बिल्डर को सबक सिखाने के लिए नायाब आदेश दिया है। कोर्ट ने आरोपी बिल्डर के एक फ्लैट और 58 एकड़ के प्लॉट की नीलामी का आदेश दिया है, जिससे एकत्र हुए पैसे से खरीददारों के प्रॉजेक्ट को पूरा किया जाएगा।

किराएदार ने दर्ज कराई शिकायत
मुंबई के दादर (पूर्व) में नौ साल पहले एक बिल्डिंग को एक प्रॉजेक्ट के लिए ध्वस्त कर दिया गया था, जिससे इसमें रहने वाले 21 किराएदार बेघर हो गए थे। सुनील सोई नामक एक किराएदार द्वारा दायर की गई शिकायत के अनुसार बिल्डर शिरीष दीक्षित ने 2008 में बताया कि उसने तीन मंजिला एक इमारत को खरीद लिया है और उसे फिर से डिवेलप करना चाहता है।

बिल्डर ने किराएदारों को दिया धोखा 
2009 में सभी किराएदार दूसरी जगह रहने चले गए, जिसके बाद उस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। बिल्डर पहले तो सभी किराएदारों को किराया देता रहा, लेकिन बाद में उसने पैसे देना बंद कर दिया। 2015 में किराएदारों को पता चला कि बिल्डर ने उस जमीन को गिरवी रखकर 10.4 करोड़ का लोन ले लिया है। इसके बाद सभी किराएदारों ने कोर्ट का रुख किया और अप्रैल 2016 में इकॉनमिक ऑफेन्स विंग में शिकायत दर्ज करा दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रॉजेक्ट पूरा करने में आरोपी बिल्डर की कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह केवल किराएदारों को धोखा देना चाहता था। कोर्ट ने मटुंगा (पूर्व) में बिल्डर के एक फ्लैट और महाबलेश्वर के पास 58 एकड़ के प्लॉट की नीलामी का आदेश दे दिया और इसके लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति करते हुए नीलामी से मिलने वाली राशि से सभी किराएदारों के लिए फिर से एक बिल्डिंग बनवाकर देने का निर्देश दिया। 

Related Story

India

397/4

50.0

New Zealand

327/10

48.5

India win by 70 runs

RR 7.94
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!