सहारा समूह की फर्मों को राहत देने के खिलाफ SFIO की अपील पर न्यायालय करेगा विचार

Edited By jyoti choudhary,Updated: 17 May, 2022 02:22 PM

court will consider the appeal of sfio against giving relief to the firms

उच्चतम न्यायालय मंगलवार को जांच एजेंसी एसएफआईओ की उस याचिका पर विचार करने को तैयार हो गया, जिसमें सहारा समूह की फर्मों को राहत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहारा समहू की नौ कंपनियों से संबंधित जांच...

बिजनेस डेस्कः उच्चतम न्यायालय मंगलवार को जांच एजेंसी एसएफआईओ की उस याचिका पर विचार करने को तैयार हो गया, जिसमें सहारा समूह की फर्मों को राहत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहारा समहू की नौ कंपनियों से संबंधित जांच को रोकने के आदेश दिए थे। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस पर हाल में एक अन्य पीठ द्वारा रोक लगाने के संबंध में याचिकाकर्ता (एसएफआईओ) ने कुछ चिंताएं जताई हैं। 

कॉरपोरेट धोखाधड़ी की जांच करने वाली एजेंसी गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 13 दिसंबर 2021 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहारा समूह के प्रमुख और अन्य के खिलाफ बाद की सभी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी थी, जिसमें दंडात्मक कार्रवाई और लुकआउट नोटिस शामिल है। एसएफआईओ ने अपनी अपील में कहा कि कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है, जिससे चल रही जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। साथ ही जांच एजेंसी ने इस मामले में तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।
 

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