फसल एवं ट्रैक्टर लोन लेने वालों को नहीं मिलेगा ब्याज-पर-ब्याज माफी योजना का लाभ: वित्त मंत्रालय

Edited By rajesh kumar,Updated: 30 Oct, 2020 01:18 PM

crop tractor loan will not interest on interest waiver scheme finance ministry

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित ऋण के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज-पर-ब्याज माफी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को ‘चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच के अंतर के भुगतान से संबंधित...

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित ऋण के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज-पर-ब्याज माफी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को ‘चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच के अंतर के भुगतान से संबंधित ‘अनुग्रह राहत भुगतान योजना’ पर अतिरिक्त एफएक्यू (बार-बार पूछे जाने वाले सवाल) जारी किया है।

फसल और ट्रैक्टर ऋण योजना में शामिल नहीं
वित्त मंत्रालय ने कहा कि कर्जदारों को 29 फरवरी तक क्रेडिट कार्ड पर बकाये के लिए भी इस योजना का लाभ मिलेगा। एफएक्यू में कहा गया है कि इस राहत के लिए बेंचमार्क दर अनुबंध की दर होगी, जिसका इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता द्वारा ईएमआई ऋणों कें लिए किया जाता है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस योजना के तहत कुल आठ क्षेत्र आते हैं। फसल और ट्रैक्टर ऋण कृषि और संबद्ध गतिविधियों के तहत आता है जो इस योजना में शामिल नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी कर्जदाता संस्थानों से मंगलवार को कहा था कि वे दो करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिये हाल ही में घोषित ब्याज पर ब्याज की माफी योजना को लागू करें। इस योजना के तहत दो करोड़ रुपये तक के कर्ज पर ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज एक मार्च, 2020 से छह महीने के लिये माफ किया जायेगा।

सरकार ने पिछले शुक्रवार को पात्र ऋण खातों के लिये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर के भुगतान को लेकर छह माह के लिए अनुग्रह या अनुदान की घोषणा की थी। सरकार ने सभी बैंकों को पांच नवंबर तक चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर को कर्जदारों के खाते में जमा करने के लिये कहा था।

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