दाइची केस: सुप्रीम कोर्ट ने मालविंदर और शिविंदर सिंह को अवमानना का दोषी ठहराया

Edited By Supreet Kaur,Updated: 15 Nov, 2019 12:34 PM

daiichi case supreme court convicts malvinder and shivinder singh of contempt

सुप्रीम कोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तकों मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह को शुक्रवार को कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया। इन दोनों ने फोर्टिस हेल्थकेयर में अपने शेयर नहीं बेचने के शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले...

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तकों मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह को शुक्रवार को कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया। इन दोनों ने फोर्टिस हेल्थकेयर में अपने शेयर नहीं बेचने के शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले सिंह बंधुओं से उनकी योजना के बारे में पूछा था कि वे जापान की औषधि निर्माता कंपनी दायची सैंक्यो को 3,500 करोड़ रुपए का भुगतान कैसे करेंगे।
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सिंगापुर के एक न्यायाधिकरण ने सिंह बंधुओं को दाइची सैंक्यो को चार हजार करोड़ रुपए का भुगतान करने का फैसला सुनाया था। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तक कोर्ट की अवमानना के दोषी हैं। पीठ ने कहा कि सिंह बंधुओं ने उसके पहले के उस आदेश का उल्लंघन किया है जिसमें उन्हें फोर्टिस समूह के अपने नियंत्रण वाले शेयरों की बिक्री मलेशियाई कंपनी आईएचएच हेल्थकेयर को नहीं करने के लिए कहा गया था।
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कोर्ट ने कहा कि वे सजा के सवाल पर सिंह बंधुओं को बाद में सुनेंगे। जापानी फर्म ने सिंह बंधुओं के खिलाफ कोर्ट की अवमानना याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उनके पक्ष में दिया गया पंचाट का फैसला संकट में पड़ गया है क्योंकि सिंह बंधुओं ने फोर्टिस समूह में अपने नियंत्रण वाले अपने शेयर मलेशिया की कंपनी को बेच दिए हैं।
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