कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने वालों को DDA की बड़ी राहत, फ्रीहोल्ड होगी संपत्ति

Edited By Seema Sharma,Updated: 15 Jun, 2019 02:40 PM

dda big relief to those buying commercial property

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए )ने व्यावसायिक भवन में छोटी इकाइयों के खरीददारों को राहत देते हुए उन्हें अपनी संपत्ति फ्रीहोल्ड कराने की स्वीकृति दी है। अधिकारियों के मुताबिक राजनिवास में उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई शहरी निकाय के...

नई दिल्लीः दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए )ने व्यावसायिक भवन में छोटी इकाइयों के खरीददारों को राहत देते हुए उन्हें अपनी संपत्ति फ्रीहोल्ड कराने की स्वीकृति दी है। अधिकारियों के मुताबिक राजनिवास में उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई शहरी निकाय के अधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया कि अगर कॉमर्शियल कॉम्प्लैक्स को डेवलप करने वाला बिल्डर प्रॉपर्टी को फ्रीहोल्ड करने की इजाजत नहीं देते तो भी उस प्रॉपर्टी को फ्रीहोल्ड किया जा सकता है।

डेवलपर ऐसे भूखंडों पर व्यावसायिक इमारतों का निर्माण करते हैं और अलग-अलग लोगों को दुकानें, घर आदि बेचते हैं। डीडीए की लीज की शर्तों के मुताबिक नीलामी में खरीद करने वाला व्यक्ति पट्टेदार होने के नाते ऐसी दुकानों या जगहों को आगे बेच तो सकते हैं। प्राधिकरण के ताजा निर्णय के मुताबिक अगर डेवलपर उन्हें संपत्ति बेचने का हक नहीं देता तो वह डीडीए का रुख कर सकते हैं।

Related Story

Trending Topics

India

397/4

50.0

New Zealand

327/10

48.5

India win by 70 runs

RR 7.94
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!