Edited By Yaspal,Updated: 09 Sep, 2021 08:29 PM
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए इससे पहले मई में इसे 30 सितंबर तक बढ़ाया गया था। वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि सीबीडीटी ने वर्ष...
बिजनेस डेस्कः इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए इससे पहले मई में इसे 30 सितंबर तक बढ़ाया गया था। वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि सीबीडीटी ने वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न और ऑडिट की विभिन्न रिपोर्ट दाखिल करने की नियत तारीखें बढ़ा दी है।
आयकर अधिनियम, 1961 ("अधिनियम") के तहत निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न और ऑडिट की विभिन्न रिपोर्टों को दाखिल करने में करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा रिपोर्ट की गई कठिनाइयों पर विचार करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( सीबीडीटी) ने वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न और ऑडिट की विभिन्न रिपोर्टों को दाखिल करने की नियत तारीखों को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
वर्ष 2021-22 के लिए आय का विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। इससे पहले अंतिम तारीख 31 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 की गई थी।