दिसंबर खत्म होने से पहले निपटा लें यह 5 जरूरी काम, नहीं तो होगी परेशानी

Edited By jyoti choudhary,Updated: 08 Dec, 2018 03:25 PM

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दिसंबर 2018 के खत्म होने के कुछ ही दिन बचे हैं इसके साथ ही नया साल शुरू हो जाएगा। नए साल में आपको किसी तरह की कोई टेंशन न हो इसके लिए जरूरी है कि आप दिसंबर खत्म होने से पहले कुछ वित्तीय कामों को जरूर निपटा लें।

बिजनेस डेस्कः दिसंबर 2018 के खत्म होने के कुछ ही दिन बचे हैं इसके साथ ही नया साल शुरू हो जाएगा। नए साल में आपको किसी तरह की कोई टेंशन न हो इसके लिए जरूरी है कि आप दिसंबर खत्म होने से पहले कुछ वित्तीय कामों को जरूर निपटा लें। यहां हम आपको 5 ऐसे वित्तीय कामों के बारे में बता रहे हैं जिनको दिसंबर खत्म होने से पहले निपटाना बेहद जरूरी है। 

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भर लें इनकम टैक्स रिटर्न 
अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो 31 दिसंबर से पहले-पहले इस काम को जरूर कर लें। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यू इनकम टैक्स लॉ (सेक्शन 234F) के मुताबिक जो लोग इस डेडलाइन के बाद अपना ITR फाइल करेंगे उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। मौजूदा कानून के मुताबिक डेडलाइन के बाद ITR फाइल करने वालों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि जिन लोगों की इनकम 5 लाख रुपए से कम है उनपर अधिकतम 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 

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EMV चिप बेस्ड कार्ड ले लें
27 अगस्त 2015 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी एक सर्कुलर के मुताबिक सभी बैंकों को अपने ग्राहकों के मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले कार्ड को EMV (यूरोपे, मास्टरकार्ड और वीजा) बेस्ड चिप कार्ड से बदलना है। इस आदेश के पालन के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन रखी गई है। इसके बाद मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले सभी कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे। अगर आपने अभी तक ईएमवी चिप बेस्ड कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है तो 31 दिसंबर से पहले इसको कर दें। यहां आपको बता दें कि ईएमवी बेस्ड कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जारी किया जाएगा। 

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नॉन-सीटीएस चेक नहीं करेंगे काम
आरबीआई के एक दिशानिर्देश के अनुसार बैंकों को अपने ग्राहकों को सीटीएस-2010 वाले चेक बुक जारी करने हैं। अगर ग्राहक बैंक के पास फंड ट्रांसफर जैसे कामों के लिए नॉन-सीटीएस चेक जमा कराता है तो चेक की क्लियरेंस में देरी होगी। 1 सितंबर, 2018 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के मुताबिक, नॉन-सीटीएस चेक की क्लियरेंस की अवधि को एक महीने में 'एक बार' यानी प्रत्येक महीने के दूसरे बुधवार को कर दिया गया है। हालांकि, 31 दिसंबर, 2018 के बाद, नॉन-सीटीएस चेक क्लियरेंस के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 

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SBI की नेट बैंकिंग चेक कर लें
1 दिसंबर 2018 से एसबीआई ने उन ग्राहकों की इंटरनेट बैंकिंग सेवा बंद कर दी है जिनके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं हैं। एसबीआई ने अपने ग्राहकों से 'Online SBI' वेबसाइट के जरिए मोबाइल नंबर को रजिस्टर करने के लिए कहा था। अगर आप अपनी नेट बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने होम ब्रांच या एसबीआई की किसी भी नजदीकी ब्रांच में जाकर अपना मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर करा लीजिए।

SBI Buddy ऐप से रीइंबर्समेंट क्लेम कर लें
एसबीआई ने अपना मोबाइल वॉलिट ऐप SBI Buddy 30 नवंबर 2018 से बंद कर दिया है। इस ऐप में बिल पेमेंट, रीचार्ज और मनी ट्रांसफर जैसी सुविधाएं मिलती थीं। अगर आप इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे थें और आपके पैसे अभी भी वॉलिट में पड़े हैं तो आप एसबीआई की नजदीकी ब्रांच में जाकर अपना रीइंबर्समेंट क्लेम कर लें।

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