Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Sep, 2017 01:08 PM
हृदयघात से पति की मौत के बाद क्लेम न देने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने भारतीय जीवन
पलवल: हृदयघात से पति की मौत के बाद क्लेम न देने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) को 11,220 रुपए की प्रीमियम राशि 9 प्रतिशत वाॢषक ब्याज सहित 45 दिनों के भीतर भुगतान मृत्तक की पत्नी को करने के आदेश दिए हैं।
क्या है मामला
बामीनीखेड़ा गांव निवासी लक्ष्मी देवी उर्फ लच्छो के पति रामदत्त ने 24 फरवरी 2015 को एक लाख रुपए के बीमा धन के लिए बीमा करवाया था। बीमा अवधि के दौरान ही हृदयघात से उसका निधन हो गया। परंतु एल.आई.सी. ने महिला द्वारा मांगा गया क्लेम नहीं दिया। जिस कारण उसने मुकद्दमा दायर कर दिया। बीमा निगम का कहना था कि परिवादी के पति ने केवल 3 किस्तें ही जमा करवाई थीं। इसके बाद न तो समय पर किस्तें जमा करवाई और न ही एक महीने के ग्रेस पीरियड में किस्तें जमा की। इस कारण उसकी पॉलिसी लैप्स हो गई।
क्या कहा फोरम ने
फोरम के अध्यक्ष जगवीर सिंह ने अपने निर्णय में कहा कि इस मामले में परिवादी बीमा धन पाने की अधिकारी नहीं है। फोरम ने न्याय के हित में जमा कराई गई 3 किस्तें ब्याज सहित लक्ष्मी देवी को वापस करने के आदेश बीमा निगम को दिए।