आज रात 12 बजे तक निपटा लें ये काम, नहीं तो हो जाएगा आपका नुकसान

Edited By jyoti choudhary,Updated: 31 Mar, 2019 01:46 PM

decide by 12 o clock tonight this work otherwise your loss will be

वित्‍त वर्ष 2018-19 का आज 31 मार्च को आखिरी दिन है। वहीं सोमवार से नए महीने के साथ-साथ नए वित्त वर्ष का आगाज हो जाएगा। नए वित्त वर्ष के साथ ही कुछ नए बदलाव भी सामने आएंगे। ऐसे में कुछ ऐसे जरूरी काम हैं

बिजनेस डेस्कः वित्‍त वर्ष 2018-19 का आज 31 मार्च को आखिरी दिन है। वहीं सोमवार से नए महीने के साथ-साथ नए वित्त वर्ष का आगाज हो जाएगा। नए वित्त वर्ष के साथ ही कुछ नए बदलाव भी सामने आएंगे। ऐसे में कुछ ऐसे जरूरी काम हैं जिन्हें आपको हर हाल में आज ही निपटाना होगा। ऐसा न करने की सूरत में आपको बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसमें वित्तीय लेन-देन से जुड़े अहम काम के साथ ही रोजमर्रा की जरूरतों के काम भी शामिल हैं। इसमें पैन को आधार कार्ड से जोड़ना, टीवी चैनल चुनना, जीएसटी रिटर्न जैसे जरूरी काम भी शामिल हैं।

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पैन को आधार से लिंकिंग
अगर आपने अब तक पैन कार्ड और आधार नंबर को लिंक नहीं कराया है, तो यह काम आज रात 12 बजे से पहले करा लें। इसके अलावा अगर आपने समय रहते आधार और पैन की लिंकिंग नहीं कराई तो आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है। दरअसल, आधार-पैन की लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 मार्च 2019 को रात 12 बजे तक है। अगर आपने लिंकिंग प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली है, तो एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाकर चेक कर निश्चिंत हो जाएं। बीते दिनों सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने भी इस बात के संकेत दिए थे कि लिंकिंग नहीं होने की स्थिति में पैन कार्ड रद्द हो सकता है।

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TV चैनल का चयन जरूरी
अगर आपने आज रात 12 बजे तक अपने मनपसंदीदा टीवी चैनल को सेलेक्ट नहीं किया, तो आपकी सर्विस में बाधा आ सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने कई पसंदीदा चैनल नहीं देख पाएंगे। इस संबंध में टेलीकॉम सेक्टर को रेग्युलेट करने वाली संस्था ट्राई (TRAI) ने केबल और डीटीएच उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक का समय दिया था। ऐसे में जल्‍द से जल्‍द आप मनचाहे चैनल का चयन कर लें।

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ITR फाइल करने का आखिरी दिन
अगर आपने अभी तक 2017-18 का आईटी रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो हर हाल में आज रात 12 बजे तक इस काम को कर लें। रिटर्न फाइल करने के मामले में आप पहले ही लेट हो चुके हैं ऐसे में आपको 1,000 रुपए में 10 हजार रुपए तक का जुर्माना देना होगा। यह काम आप आईटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा आयकर दफ्तर भी आज खुले हुए हैं।

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GST का सालाना रिटर्न
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी का सालाना रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख आज 31 मार्च 2019 है। सालाना रिटर्न फॉर्म में GST के तहत रजिस्टर्ड यूनिट्स को बिक्री, खरीद और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की पूरी जानकारी देनी होती है। ऐसे में जीएसटी के तहत पंजीकृत सभी कारोबारियों को आज यह काम निपटा लेना है। इसके लिए जीएसटी दफ्तर आज खुले रहेंगे। बता दें कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष में जीएसटी कलेक्शन 11.47 लाख करोड़ रहने का लक्ष्य रखा है लेकिन चालू वित्त वर्ष में जीएसटी कलेक्शन फरवरी तक 10.70 लाख करोड़ रुपए था।


 

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