Edited By rajesh kumar,Updated: 08 Aug, 2020 12:55 PM
दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (डायल) ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल देश में आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से स्व-घोषणापत्र भरने और पात्र यात्रियों को जरूरी प्रशासनिक पृथकवास से छूट की...
नई दिल्ली: दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (डायल) ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल देश में आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से स्व-घोषणापत्र भरने और पात्र यात्रियों को जरूरी प्रशासनिक पृथकवास से छूट की ऑनलाइन आवेदन की सुविधा देगा।
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतराष्ट्रीय हवाईअड्डे का प्रबंध संभालने वाली कंपनी डायल ने कहा कि यह मंच यात्रियों की यात्रा को संपर्करहित बनाएगा। उन्हें भारत में आने पर स्वघोषणा पत्र या पृथकवास से छूट का आवेदन करने के लिए कागजी दस्तावेज के रूप में फॉर्म नहीं भरना होगा।
इन यात्रियों को छूट
डायल ने एक विज्ञप्ति में कहा कि शनिवार से पांच श्रेणियों के अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को सात दिन के अनिवार्य संस्थागत पृथकवास से छूट मिलेगी। इसमें गर्भवती महिलाएं, जिनके परिवार में किसी की मौत हुई है, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ यात्रा कर रहे अभिभावकों, यात्रा से 96 घंटे पहले कोविड-19 जांच की नकारात्मक रिपोर्ट वाले यात्री शामिल हैं।
14 दिन अपने घर पर पृथकवास
पृथकवास से छूट वाले यात्रियों को 14 दिन अपने घर पर पृथकवास में रहना होगा। बाकी अन्य सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अपने खर्च पर सात दिन की अनिवार्य संस्थागत पृथकवास और उसके बाद सात दिन घर पर पृथकवास में रहना होगा।
72 घंटे पहले आवेदन
डायल ने कहा कि छूट के लिए यात्रियों को अपनी यात्रा शुरू करने से कम से कम 72 घंटे पहले आवेदन करना होगा। साथ में अपने पासपोर्ट की एक प्रति भी देनी होगी। हालांकि, स्वघोषणा करने के लिए यात्रियों के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गयी है।